MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कोटवारों के हित में बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब प्रदेश के 37 हजार कोटवारों के खाते में वर्दी के लिए पैसा ट्रांसफर करने का रास्ता साफ हो गया है. बता दें कि मध्य प्रदेश के 37 हजार कोटवारों को वर्दी खरीदने के लिए सीधे बैंक खातों में राशि ट्रांसफर किए जाने के सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी.
'सरकार के इस आदेश से बहुत नुकसान'
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में याचिका को सराहनीय बताया. जबलपुर की कबीर हथकरघा बुनकर समिति के संचालक मोहम्मद रफीक अंसारी ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार के इस आदेश से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है. उनकी समिति कोटवारों की वर्दी तैयार करती है, जिसकी तैयारी के लिए उन्होंने कपडे का स्टॉक कर रखा है.
'शासन का यह आदेश कोटवारों के लिए अत्यंत लाभकारी'
राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता यश सोनी ने दलील दी कि शासन का यह आदेश कोटवारों के लिए अत्यंत लाभकारी है क्योंकि पहले सभी कोटवारों की वर्दी बनाना, सही नाप का नहीं बनना, सही समय पर नहीं देना, कपड़े की क्वॉलिटी आदि जैसी समस्या थी. याचिकाकर्ता महज अपना फायदा देख रहा है, जबकि मुख्य राजस्व आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन ने व्यापक हित को मद्देनजर रखकर निर्णय लिया है. अब खाते में सीधा पैसा जमा करने से प्रदेश के समस्त कोटवार अपनी सुविधा अनुसार वर्दी खरीद सकेंगे.
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