MP Panchayat Election 2022: एमपी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को को देखते हुए कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग कर दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहती है. इसे देखते हुए जनसामान्य सुरक्षा, सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना और लोक परिशांति बनाये रखने के लिये कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के व्यक्तियों एवं असामाजिक और शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म का दुरूपयोग कर भड़काऊ पोस्ट करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है.


भड़काऊ पोस्ट पर लगा प्रतिबंध
प्रशासन द्वारा भड़काऊ पोस्ट पर जारी यह आदेश 15 जुलाई 2022 तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा. जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियो पोस्ट नहीं कर सकेगा इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिससे धार्मिक, साम्प्रदायिक और जातिगत भावना भडकती हो उसपर कमेंट, लाईक, शेयर और फारवर्ड नहीं करेगा. ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके.


कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नही करेगा जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष कार्य या गैर कानूनी गतिविधियों करने के लिए आव्हान किया गया हो. आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायवर विधि और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.


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