जबलपुर: जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जबलपुर (Jabalpur) जिले में धारा 144 लागू कर दी है. रामनवमी पर खरगोन में हुए दंगों के बाद प्रशासन बेहद सतर्क है. आने वाले दिनों में कई त्योहार होने के चलते एहतियातन यह कदम उठाया गया है. इस दौरान पूरे जिले में मोटरसाइकिल रैली को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. जिले में धारा-144 लगे होने के दौरान कोई भी व्यक्ति या संस्था या पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर नहीं छोड़ पाएगा. ऐसा करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.


कलेक्टर ने अपने आदेश में क्या कहा है


अपने आदेश में कलेक्टर ने लिखा है कि पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के प्रतिवेदन से यह समाधान हो गया है कि इस तरह की गतिविधियों से नागरिकों के गौलिक अधिकारों का हनन न हो और यदि किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो संबंधितों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से जबलपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक है.


यहां बता दें कि पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा कोविड-19 के संक्रमण और आगामी त्योहारों जैसे अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, ईदु उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या पर्व इत्यादि के दौरान धारा धारा 144 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश जारी किए जाने अनुरोध किया गया था. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जबलपुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है.


जिले में धारा-144 लागू रहने के दौरान क्या-क्या प्रतिबंध रहेगा.



  • सभी प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से लेने के बाद ही आयोजन होगा. अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किए जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

  • पूरे जिले में मोटरसाइकिल रैली को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है.

  • प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, जिनसे किसी भी धर्म/ वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे. ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित के साथ साथ कार्यक्रम आयोजक / आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरुद्ध विधिसमम्त कार्यवाही की जाएगी.

  • कोई भी व्यक्ति / संस्था / पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोडे और न ही सड़कों पर आने दें.

  • घरेलू नौकरों एवं व्यवसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिकों के द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही इन्हें रखा जाये.

  • होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने पर दी जावें.

  • पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाएं. इसके उपरान्त की पेइंग गेस्ट रखा जाए. किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने मकान में यदि किरायेदार रखा जाता है, तो इसकी सूचना संबंधित थाने में लिखित रूप से देना अनिवार्य होगा.