Betul News: निकाय चुनावी प्रक्रिया खत्म होने तक सराय, धर्मशाला, होटल को करना होगा ये अनिवार्य काम, प्रशासन का आदेश
MP News: मध्य प्रदेश में त्रियस्तरीय चुनाव को देखते हुए प्रशासन सख्त है. बैतूल में जिला कलेक्टर के कार्यालय ने सराय, धर्मशाला और होटल मालिकों और प्रबंधकों के लिए जरूरी आदेश जारी किया है.
Madhya Pradesh Panchayat and Urban Body Elections Update: मध्य प्रदेश (MP) में पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) और नगर निकाय चुनाव (Urban Body Elections) की तारीखों को एलान हो चुका है. चुनावी आचार संहिता भी लगी हुई है. प्रशासन भी इस दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कसे हुए हैं. बैतूल (Betul) में जहां लोगों से उनके लाइसेंस वाले शस्त्र थानों में जमा कराने का आदेश दिया गया है, वहीं जिला प्रशासन ने एक अन्य आदेश में कहा है कि जो लोग इस दौरान सराय, धर्मशाला या होटल में रुकेंगे उनकी जानकारी संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक या प्रबंधक को पुलिस या पास के कार्यपालक दंडाधिकारी को लिखित में देनी होगी.
बैतूल के कलेक्टर ऑफिस ने आदेश में कहा है, ''नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने सराय अधिनियम 1867 की धारा 8 के अंतर्गत जिले की नगर पालिका/परिषद बैतूल, शाहपुर, आमला, मुलताई, भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, बैतूल बाजार की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल और लॉज के मालिकों और प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय और धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी और निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें.''
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इस आदेश में आगे कहा गया है, ''ऐसी सूचना संबंधित अधिकारी के पास अगले दिन शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से पहुंच जाना चाहिए. आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशाली रहेगा.'' बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों 25 जून, एक जुलाई और आठ जुलाई को होंगे. इनके नतीजे 14 और 15 जुलाई को आएंगे. वहीं, नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों छह जुलाई और 13 जुलाई में सम्पन्न होंगे. जिसके लिए पहले चरण की मतगणना 17 जुलाई और दूसरे चरण की मतगणना 18 जुलाई को की जाएगी. मध्य प्रदेश में कुल 413 नगरीय निकायों में मतदान किया जाएगा.
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