Betul News: नगरीय निकाय चुनाव के चलते जिला प्रशासन ने इन लोगों से हथियार जमा कराने को कहा, जानें पूरा आदेश
MP News: आम जनता से कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है.
बैतूल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Elections) होना है. तारीखों का एलान कर दिया गया है. चुनावों को देखते हुए बैतूल (Betul) जिला प्रशासन ने लाइसेंस धारकों (License Holders) को उनके शस्त्र (Firearms) जमा कराने का आदेश दिया है. कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस (Amanbeer Singh Bains) ने नगरीय निकायों (Urban Body Elections) के आम निर्वाचन 2022 की घोषणा किए जाने के फलस्वरूप जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को अनुकूल बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए जिले के शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के आदेश दिए हैं.
जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में क्या कहा है
नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखते हुए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए हैं कि जिले की नगर पालिका परिषद- बैतूल, आमला, मुलताई और नगर परिषद- बैतूल बाजार, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर और भैंसदेही के नगरीय क्षेत्रों की सीमा में कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र (बंदूक, राइफल, पिस्टल, रिवाल्वर) आदि या अन्य किसी भी प्रकार का प्राणघातक हथियार किसी आम रास्ते, सड़क या आम स्थान पर धारण नहीं करेगा.
इन लोगों पर लागू नहीं होगा यह आदेश
यह आदेश ड्यूटी कर रहे दंडाधिकारी और पुलिस बल और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी और बैंक की सुरक्षा हेतु प्रदत्त शस्त्र लाइसेंसों पर और बैंक में कार्यरत निजी सुरक्षाकर्मियों के शस्त्र लाइसेंसों पर लागू नहीं होगा. जिले के प्रपत्र-3 और प्रपत्र-5 में स्वीकृत समस्त शस्त्र लाइसेंसों को 18 जुलाई 2022 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है.
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अपने-अपने क्षेत्र के थानों में शस्त्र जमा करने होंगे
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उक्त आदेश जारी करने से पूर्व जिले के प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारक की समक्ष में सुनवाई की जा सके. इसलिए यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है. आदेश में कहा गया है कि इस आदेश से प्रभावित होने वाले समस्त शस्त्र लाइसेंस धारक अपने शस्त्र को तत्काल अपने-अपने क्षेत्र के थाने में जमा कराएंगे. जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारकों से शस्त्र प्राप्त कर थाने में जमा करें. आम जनता से कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है. आदेश 18 जुलाई 2022 तक प्रभावशाली रहेगा.
बता दें कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव होना है. पंचायत चुनाव तीन चरणों और नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में सम्पन्न होंगे. पंचायत चुनाव के लिए 25 जून, एक जुलाई और आठ जुलाई को मतदान कराया जाएगा. वहीं, नगरीय निकाय के लिए 6 जुलाई और 13 जुलाई को वोट डाले जाएंगे.
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