Bhopal News: स्कूल बस में बच्ची से हैवानियत करने वाले ड्राइवर को उम्र कैद, केयर टेकर को मिली 20 साल की सजा
MP News: बच्ची से रेप मामले में भोपाल कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार ऐसे नरपिशाचों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में तीन महीने पहले बिलाबांग इंटरनेशनल स्कूल की बच्ची के साथ चलती बस में हुए छेड़छाड़ और रेप के मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने तीन महीने में ही सजा सुना दी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने स्कूल बस ड्राइवर हनुमंत जाटव और बस में बच्चियों की केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया था. सोमवार दोपहर एक बजे कोर्ट ने बस ड्राइवर को आजीवन कारावास और महिला केयर टेकर को 20 साल की सजा सुनाई. दोनों दोषियों को दोपहर में भारी सुरक्षा के बीच केंद्रीय जेल से जिला अदालत लाया गया था.
इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस
जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों पर 31- 31 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. दोनों के खिलाफ रातीबड़ थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354-ए, 376(2)(एन), 376 (ए बी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो की धाराओं 5एफ, 5एम, 9एफ, 10, 9आई, 9एम, 5आई, 5, 6एफ के तहत मामला दर्ज किया था. बस की अटेंडेंट उर्मिला साहू को आईपीसी की धारा 109 और पोक्सो एक्ट 16/17 में हनुमंत जाटव की सहायता करने के लिए सह आरोपी बनाया गया था.
भोपाल में एक स्कूल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कृत्य मामले में भोपाल जिला कोर्ट विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मध्यप्रदेश की धरती पर ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी सरकार ऐसे नरपिशाचों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 12, 2022
सीएम शिवराज ने किया ट्वीट
दरअसल, यह घटना जब सामने आई तो मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा गया था. वहीं इस पूरे मामले को लेकर लोक अभियोजक मनीषा पटेल ने तर्क दिया कि स्कूल ही एक ऐसी जगह है, जहां अभिभावक स्कूल के स्टाफ और शिक्षकों पर भरोसा करके अपने बच्चे को पांच से आठ घंटे के लिए अपने से अलग करते हैं. वहां भी अगर बच्चा सुरक्षित नहीं हैं तो यह शर्मनाक है. लोक अभियोजक ने अधिकतम सजा की मांग की थी. कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार ऐसे नरपिशाचों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि बच्ची के माता-पिता ने महिला थाना भोपाल में शिकायत की थी कि आठ सितंबर 2022 को उनकी 3 साल 6 महीने की बच्ची स्कूल से घर लौटी तो उसकी यूनिफार्म बदली हुई थी. बच्ची की मां ने जब उससे पूछा कि आपका ड्रेस किसने बदला है तो बच्ची ने बताया कि यूनिफार्म बस वाले ड्राइवर अंकल ने बदली है. बच्ची की मां ने जब चेक किया तो यूनिफार्म न गंदा था न ही गीला था. यूनिफार्म बिना किसी कारण बस ड्राइवर द्वारा बदले जाने पर बच्ची के माता-पिता ने स्कूल प्रशासन से बात की और उनको घटना के बारे में बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी.