Jabalpur News: जिला अदालत ने जबलपुर के रांझी सिविल अस्पताल में गलत तरीके से नसबंदी ऑपरेशन करने से हुई मरीज की मौत को चिकित्सकों की लापरवाही माना है. इसके लिए सिविल अस्पताल के 2 आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी किरण मलिक की अदालत ने आरोपी चिकित्सकों डॉ विनीता उप्पल और डॉ आशीष राज को 15 फरवरी को हाजिर होने के निर्देश भी दिए है.
परिवार ने लगाया था डॉक्टर पर आरोप
परिवादी शिवानी बाथरे ने जिला अदालत में परिवाद दायर करके आरोप लगाया था कि उसकी मां अनीता बाथरे का नसबंदी (TT) का ऑपरेशन डॉ विनीता उप्पल और डॉ आशीष राज द्वारा किया गया था. परिवादी के अधिवक्ता केके त्रिवेदी ने अदालत में आरोप लगाया कि दोनों चिकित्सकों ने लापरवाही बरतते हुए अनिता बाथरे की गलत नस काटकर ऑपरेशन कर दिया. लगातार खून बहने और समय पर उचित देखभाल ना होने से मरीज की मौत हो गई. परिवादी शिवानी बाथरे ने अपनी मां की मौत को लेकर शासन-प्रशासन स्तर पर कई बार शिकायत की लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई.
जिला अदालत के आदेश के बाद दर्ज हुआ मामला
इससे व्यथित होकर शिवानी बाथरे ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद शिवानी बाथरे को सक्षम न्यायालय में शिकायत करने की राय दी जिसके बाद उन्होंने जिला अदालत में परिवाद दायर किया. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी किरण मलिक ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद दोनों चिकित्सकों डॉ विनीता उप्पल और डॉ आशीष राज के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 304(ए) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए है.
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