जबलपुर: बैंक नोट प्रेस (बीएनपी) देवास के एक बड़े अधिकारी ने विदेश यात्रा के दौरान फर्जी टीए बिल लगाकर सरकार को जमकर चूना लगाया. इस मामले में सीबीआई ने अब इस अधिकारी के खिलाफ धारा 120 बी, 468, 471 तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 के तहत एफआईआर दर्ज की है.
किस अधिकारी ने की थी शिकायत
बताया जाता है कि भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली के डिप्टी चीफ विजीलेंस आफिसर सुनील तिवारी की शिकायत पर सीबीआई, भोपाल ने बैंक नोट प्रेस देवास के तत्कालीन जीएम एमसी ब्यलप्पा, मेसर्स मेरिडियन एयर ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भादंवि की धारा 120 बी, 468, 471 तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 के तहत एफआईआर दर्ज की है.
अधिकारी ने किन किन देशों की यात्रा
आरोप है कि उक्त अभियुक्तों ने अमेरिका में 2016 में आयोजित कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए फर्जी टीए बिल लगाकर 3 लाख 83 हजार 333 रुपये निकाल लिए, जबकि यात्रा का टिकट 1 लाख 76 हजार 710 रुपये ही था. इसी प्रकार 12 नवंबर 2017 से 10 नवंबर 2017 तक जर्मनी की यात्रा के लिए भी फर्जी टीए बिल लगाकर 3 लाख 377 रुपय निकाले गए जबकि यात्रा का टिकट पत्नी सहित 2 लाख 6 हजार 467 रुपये ही था. इसके बाद 14 नवंबर 2015 से 22 नवंबर 2015 तक स्विट्जरलैंड की यात्रा के लिए फर्जी टीए बिल लगाकर 2 लाख 31 हजार 170 रुपये निकाल लिए गए जबकि यात्रा का टिकट 94 हजार 92 रुपये का ही था. इन लोगों ने 12 मई 2017 से 20 मई 2017 तक मलेशिया की यात्रा के लिए फर्जी टीए बिल लगाकर 98 हजार 636 रुपये निकाले गए जबकि वास्तविक किराया इससे कम था.
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