MP News: विरोध के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने 25 अगस्त की अधिसूचना को निरस्त कर नए सिरे से जारी किया है. पोषण आहार में बच्चों के लिए अंडा और मांस दिए जाने का प्रावधान किया गया था. आदेश के बाद विपक्ष सरकार को घेरने में लग गया था. सरकार का पक्ष रखते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अड़े का फंडा नही चलेगा और किसी भी हालत में चालू नहीं होने देंगे. एक्शन में आई सरकार ने बच्चों को अंडे और मांस भोजन में देने की अधिसूचना को निरस्त कर दिया. महिला एवं बाल विकास विभाग ने बदलाव करते हुए नियम 36 की कंडिका तीन के सरल क्रमांक 16 में शाकाहारी शब्द को सभी बच्चों के लिए लागू करने का निर्णय लिया है. मध्य प्रदेश के बाल सुधार गृहों और बाल संप्रेक्षण गृहों में बच्चों को अब मांस और अंडा नहीं परोसा जाएगा. मचे बवाल के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश में बदलाव किया है.
बाल सुधार गृह में चिकन और अंडा नहीं परोसा जाएगा
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश के बाल सुधार गृह में चिकन और अंडा नहीं परोसा जाएगा. पुरानी अधिसूचना को संशोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने नई अधिसूचना 7 सितंबर को जारी की है. प्रदेश के गृहमंत्री ने स्पष्ट कहा कि मध्य प्रदेश में अंडे का फंडा नहीं चलेगा. गृहमंत्री के अनुसार अन्य सभी प्रकार के पोषक पदार्थ और पोषक पदार्थ युक्त भोजन बच्चों को बिना अंडा के उपलब्ध कराया जाए. जिसमें अंडमान की कोई आवश्यकता नहीं है.
Indore News: इंदौरवासियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले मिलेगा ओपन थियेटर, जानें- क्या होगा खास?
अब डॉक्टर की सलाह पर भी अंडा या चिकन नहीं मिलेगा
महिला एवं बाल विकास विभाग ने पूर्व में जारी नियम 36 की कंडिका 6 (2) और 8 (3) को भी विलोपित कर दिया है. अब गैर शाकाहारी दिवस पर शाकाहारी बालकों को प्रति व्यक्ति 60 ग्राम गुड़ और 60 ग्राम मूंगफली लड्डू के आकार में या अन्य कोई स्वदेशी या 100 ग्राम पनीर या न्यूट्री नगेट्स देने संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया है. इसी नियम की कंडिका 8(3) के तहत पहले दूध ,अंडे, चीनी, फलों जैसे पोषण का अतिरिक्त आहार नियमित आहार के अलावा संस्था के चिकित्सक की सलाह पर जारी किए जाने का प्रावधान किया गया था. अब चिकित्सक की सलाह पर भी अंडा या चिकन नहीं दिया जाएगा.