MP News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़े पैमाने पर मिर्ची में मिलावट का मामला सामने आया है. मिर्ची का रंग सुर्ख करने के लिए इसमें अखाद्य ऑयल मिलाया जा रहा था. फिलहाल खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 704 किलो मिर्च जब्त कर ली है. इसके सैंपल भी लैब में भेज दिए गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.
कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण किए जाकर खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है. आज खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा आगर रोड उद्योगपुरी स्थित गजराज मसाला चक्की पर छापेमारी की गई. मौके पर 704 किलो पीसी मिर्च 14 कट्टों में रखी पाई गई.
704 किलो मिर्च पाउडर जब्त
मौके पर प्राथमिक जांच में कलर का संदेह होने पर फैक्ट्री संचालक धर्मेंद्र दयाल से मिर्ची के बारे में जानकारी पूछने पर धर्मेंद्र दयाल द्वारा बताया गया कि वह मिर्ची पिसाई का कार्य करता है. उक्त मिर्च नितिन लोधी की है. नितिन लोधी ने मिर्ची का अपना होना स्वीकार किया. उसने बताया कि खड़ी मिर्च कृत्रिम कलर पोलिश के साथ पिसने के लिए दिया गया था. नितिन लोधी द्वारा बताया गया कि वह मिर्च को आसपास के गांवों में विक्रय करता है. मौके पर मिर्च पावडर के कुल 14 नमूने लिए जाकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए और 704 किलोग्राम मिर्च पाउडर को जब्त किया गया. जांच दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार स्वामी, बसंतदत्त शर्मा, बी.एस.देवलिया, प्रभुलाल डोडियार शामिल थे.
मिठाई के अलावा रंग मिलाना अपराध
खाद्य अधिकारी बीएस देवलिया ने बताया कि मिठाई को छोड़कर किसी भी खाद्य सामग्री में रंग मिलाना अपराध है. ऐसे मामलों में एफ आई आर दर्ज करवाने का भी प्रावधान है. उन्होंने बताया कि मिठाई में भी केवल खाद्य रंग ही उपयोग में लाया जा सकता है. इसके लिए सरकार की ओर से मानक पैमाने भी निर्धारित किए गए हैं.
अखाद्य ऑयल से हो सकती है कई बीमारियां
खाद्य अधिकारी के मुताबिक मिर्ची में दो फीसदी आयल मिलाया जा सकता है लेकिन यह खाद्य ऑयल ही मिलाए जाना आवश्यक है, लेकिन जो मिर्च जब्त की गई है उसमें अखाद्य ऑयल मिलाए जा रहा था. यह ऑयल आमतौर पर कलर (पेंट) के लिए उपयोग में आता है. ऐसे अखाद्य आईल से कई बीमारियां भी हो सकती है. इसी वजह से ऐसे प्रकरण में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है.
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