जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public Transport) सुविधा का विस्तार करते हुए निर्णय लिया है कि राज्य के 16 नगर निगमों (Municipal Corporations ) में शहरी सीमा से लगे 25 किमी क्षेत्र में सिटी बसें (City Bus) चलाई जाएंगी. इससे शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों के नौकरीपेशा तथा कामकाजी लोगों को सहूलियत होगी.


कहां से कहां तक चलेंगी सिटी बसें


राज्य सरकार ने प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित 16 नगर निगमों की सीमा से लगे 25 किलोमीटर क्षेत्र में सिटी बसें चलाने की अनुमति दे दी है. इन बसों में नगर निगम सीमा मे रहने वाले आम नागरिक, विद्यार्थियों, मरीजों, व्यापारियों तथा शासकीय व प्राइवेट संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध हो सकेगी. फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यह सुविधा नगर निगम सीमा के साथ कुछ उपनगरीय इलाकों और फेमस टूरिस्ट जगह के लिए ही उपलब्ध थी.


इस सेवा के लिए नगर निगम के अधीनस्थ सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा संचालित सिटी बसों को जनहित में नगर निगम सीमा से लगे 25 किलोमीटर की परिधि में संचालन की अनुमति दी गई है. प्रदेश के 16 नगर निगमों जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, उज्जैन, छिंदवाड़ा, सतना, रतलाम, खंडवा, सागर, बुरहानपुर, देवास, कटनी, रीवा और सिंगरौली में उपलब्ध कराई जाएगी.


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