MP CM Swarojgar Yojna: मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है. यह योजना प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने को शुरू की गई है. इस योजना के माध्यम से रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है.


मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य


मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए ऋण के से प्रदेश के लोग अपना उद्योग स्थापित कर पाएंगे और बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वाले को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और जहां वो रोजगार स्थापित करना चाहता है वो भी मध्य प्रदेश ही होना चाहिए.


ये हैं आवश्यक शर्तें


इसके अलावा आवेदक कम से कम पांचवी कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए और उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत 15 फीसदी होगी जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए होगी. बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक के लिए परियोजना लागत 30 फीसदी जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए होगी.


योजना के लिए ज़रूरी डाक्यूमेंट्स


इसके अलावा जो आवेदन कर रहा है उसके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पांचवी कक्षा का रिपोर्ट कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र ये सब दस्तावेज़ होना ज़रूरी हैं.


कैसे करें आवेदन?


सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की  आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा. होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स भरकर सबमिट बटन पट क्लिक करना होगा और इस प्रकार आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा.


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