MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के विधानसभा क्षेत्र सीहोर (Assembly Sehore) के नसरुल्लागंज (nasrullaganj) में एक युवती और उसके साथियों ने जमकर हंगामा किया और बीजेपी नेता के परिवार पर जानलेवा हमला कर किया. जिससे इलाके में दहशत का माहौल है.


बीजेपी की महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष दूकान पर हुआ हंगामा
दरअसल बीजेपी की महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष अनीता लखेरा का परिवार नसरुल्लागंज के दुर्गा मंदिर के समीप ऑनडोर किराना मार्केट संचालित करते है. रविवार रात एक युवती सामान खरीदने आयी इस दौरान पेमेंट काउंटर पर युवती ने बिल के पैसे नहीं देने की बात कही जिसको लेकर काउंटर पर खड़े कर्मचारी के साथ कहासुनी हो गई. जिसके बाद युवती ने दुकान में शोर मचाना शुरू कर दिया साथ ही उसने अपने दो अन्य साथियों को बुला लिया और किराना मार्केट में रखे सामान में तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया. इतना ही नहीं युवती और उसके साथियों ने बीच बचाव करने आये बीजेपी नेत्री के रिश्तेदार पर भी जानलेवा हमला कर दिया. जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आयी है.


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इलाके में है दहशत का माहौल
इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवती सहित दोनों साथियों को थाने ले गई. युवती ने थाने में भी जमकर हंगामा किया. पूरे घटनाक्रम के बाद परिवार के साथ ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. थाने से कुछ ही कदमो की दूरी पर हुए इस घटनाक्रम के बाद लोग दबी जुवान कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे है. बीजेपी नेता के घर तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.


व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन 
घटना के विरोध में व्यापारियों ने सांसद रमाकांत भार्गव को ज्ञापन सौंपा है. व्यापारियों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाही करने की मांग की है. व्यापारियों का कहना है कि घटना के कारण नगर में भय का माहौल है. हम अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं व्यापारियों ने कहा कि आरोपियों में एक युवती भी शामिल है. इस पूरे घटनाक्रम में उसने महिला होने का फायदा उठाया है. उसके द्वारा मारपीट और अभद्र भाषा का उपयोग कर लोगों को डराने की कोशिश की गई है. व्यापारियों ने नगर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस की तैनाती की भी मांग की है ताकि व्यापारी अपना व्यापार बिना डर के कर सके. थाना प्रभारी कंचन राजपूत का कहना है आरोपी भारती चौधरी, छोटू धमेन्द्र व मनीष अटेरिया के खिलाफ धारा 294. 323. 327. 452. 427. 506. 34 सहित अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत 3(1)द सहित तीनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जेल भेज दिया है.


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