Single Use Plastic Ban: केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सहित पूरे देश में थर्माकोल (Thermocol) की थाली और कटोरी के साथ-साथ सिंगल यूज प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर रोक लगा दी है. स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाया गया तो उस पर 500 से 2000 रुपये तक का जुर्माना (Penalty) लगाया जा सकता है. इसके अलावा जिस कारखाने में यह निर्माण किया जाएगा, उसके उद्यमी को अधिनियम के तहत एक लाख रुपये तक का जुर्माना या पांच साल तक की जेल या दोनों से दंडित किया जा सकता है. इतना कड़क कानून बनने के बावजूद फिलहाल सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई की दृष्टि से कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है.
मध्य प्रदेश में पंचायत (Panchayat) और स्थानीय निकाय चुनाव (Local Body Elections) चल रहे हैं. इन चुनावों को लेकर जिला प्रशासन (District Administration) मुस्तैद है. उज्जैन (Ujjain) के कलेक्टर आशीष सिंह (Ashish Singh) के मुताबिक आदेश का पालन कराने के निर्देश जारी हो चुके हैं. अधिकारियों को भी नजर रखने को कहा गया है. इसके अलावा आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, यह प्रकृति के लिए भी काफी हानिकारक है.
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यहां हो रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल
बाजारों में स्थिति सभी जगह एक जैसी दिखाई दे रही है. धार्मिक नगरी उज्जैन में सब्जी मार्केट, किराने की दुकानों सहित रोजमर्रा के सामान की दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ है. हालांकि, अभी कारखानों को लेकर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्माण पूरी तरह बंद हो चुका है. व्यापारी पुरुषोत्तम ने बताया कि पॉलिथीन की थैली बेचने वाले रोज दुकान पर आकर माल दे जा रहे हैं. व्यापारी के मुताबिक, पॉलिथीन की थैली कहां से आ रही है, इसकी जानकारी उसे भी नहीं है.