मीटर रीडिंग में लापरवाही पर हटाए गए 9 कर्मचारी, बिजली चोरी केस में उपभोक्ता पर 5 लाख का जुर्माना
MP Electricity Theft: मध्य प्रदेश के भिंड में बिजली चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को छह महीने की सजा सुनाई गई है और साथ ही पांच लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है.
MP News: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ((MPKVVC) ने उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग (Meter Reading) में लापरवाही बरतने के आरोप में 9 कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है. जबकि 76 मीटर रीडर का वेतन काटा गया है. 162 मीटर रीडर को कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर चेतावनी जारी की गई है. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Pradhuman Singh Tomar) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सही मीटर रीडिंग के आधार पर ही बिजली बिल जारी किए जाएं.
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि उपभोक्ताओं के परिसर में लगे मीटर की फोटो मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने और गलत मीटर रीडिंग लेने पर मीटर रीडर पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं. कंपनी ने रायसेन में 3, सीहोर में 3 एवं दतिया, भिंड और राजगढ़ में एक-एक आउटसोर्स मीटर रीडर को आदेश का पालन ना करने और मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने के आरोप में निकाल दिया है.
ऐप के जरिए मीटर वाचकों की निगरानी
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि सही मीटर रीडिंग होनी चाहिए और उसी आधार पर बिल दिए जाएं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि मीटर रीडिंग के कार्य पर निष्ठा ऐप के द्वारा निगरानी रखी जाए और जो मीटर रीडर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें सेवा से हटा दिया जाए.
बिजली चोरी में 3 माह की जेल, 5 लाख जुर्माना
उधर, भिंड निवासी रमेश पचौरी को बिजली का अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल करने के 6 साल पुराने मामले में तीन महीने के सश्रम कारावास और 5. 79 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी रमेश पचौरी को विद्युत कम्पनी के निरीक्षण दल ने अनाधिकृत तरीके से बिजली का इस्तेमाल कर आटा चक्की चलाते हुए पकड़ा था. बिजली चोरी के आरोप में पचौरी को सजा हुई है. उसपर बिजली चोरी की तीन गुना राशि से दंड के रूप में लगाई गई है.
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