MP Nikay Chunav 2022: मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban Body Election 2022) के पहले चरण के निर्वाचन के लिए चुनावी शोरगुल सोमवार शाम 5 बजे थम जाएगा. पहले चरण में शामिल जबलपुर (Jabalpur) जिले के पांच नगरीय निकायों में मतदान समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 4 जुलाई की शाम 5 बजे से चुनावी शोरगुल पर विराम लग जाएगा. इसके बाद प्रत्याशी केवल घर-घर जाकर संपर्क ही कर पाएंगे. नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में नगर निगम जबलपुर के अलावा नगर पालिका सिहोर, पनागर और नगर पालिका भेड़ाघाट और बरेला में 6 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा.
शाम 5 बजे के बाद सार्वजनिक सभाओं पर पूर्ण पाबंदी लागू
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में शामिल जिले के इन नगरीय निकायों में 4 जुलाई की शाम 5 बजे के बाद निर्वाचन के संबंध में कोई व्यक्ति न सार्वजनिक सभा कर पाएगा न जुलूस निकाल पाएगा. इसके साथ ही वह इनमें शामिल भी नहीं होगा और संबोधित भी नहीं कर सकेगा. आयोग के मुताबिक मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटे पूर्व चल चित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया अथवा किसी अन्य साधन से मतदाता के बीच प्रचार नहीं किया जा सकेगा. आयोग ने कहा है कि इस दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने के प्रयोजन से अथवा निवार्चन संबंधी प्रचार के लिए संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या मनोरंजन के अथवा आमोद-प्रमोद के कार्यक्रमों का अयोजन अथवा उनके आयोजन की व्यवस्था भी नहीं की जा सकेगी.
भोपाल, इंदौर समेत कुल 133 नगरीय निकाय शामिल
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम 2014 के तहत दो साल के कारावास अथवा दो हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकेगा. पहले चरण में कुल 11 नगर निगम शामिल हैं. इसके अलावा पहले चरण में ही 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषदों में भी मतदान कराया जाएगा. कुल मिलाकर पहले चरण में 133 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए शामिल किया गया है.
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