Jabalpur News: एमपी के पूर्व मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में तीन साल की जेल, जानें क्या था मामला
भगवान सिंह यादव और तत्कालीन जिला प्रबंधक डीके जैन को 3 साल की सजा और 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. इस घोटाले में आरोपी बनाए गए मुकेश माथुर और रजनी मुले को बरी कर दिया गया है.
Jabalpur News: कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे भगवान सिंह यादव को भ्रष्टाचार के 24 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए (MP MLA) की विशेष कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री भगवान सिंह समेत 6 आरोपियों को दोषी माना गया है. इस मामले में दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है.
ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के मुताबिक जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष भगवान सिंह यादव और तत्कालीन जिला प्रबंधक डीके जैन
ने महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गढ़रौली को बिना कोटेशन बुलाए स्टेशनरी सप्लाई का ऑर्डर दे दिया गया था. स्टेशनरी का बिल करीब साढ़े 4 लाख रुपए की थी. इसकी शिकायत 2004 में बैंक के ही एक कर्मचारी सतीश शर्मा ने आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में की थी. लंबी जांच पड़ताल के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने 2009 ने पूर्व मंत्री भगवान सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की थी.
ये था मामला
शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा के मुताबिक 27 अक्टूबर 1998 को जिला सहकारी बैंक, ग्वालियर ने स्टेशनरी सप्लाई का काम बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित गढ़रौली को दिया था. तत्कालीन बैंक कर्मचारी सतीश शर्मा ने ईओडी में शिकायत की थी कि संस्था को नियम विरुद्ध तरीके से स्टेशनरी सप्लाई की अनुमति प्रदान की गई है. इसके लिए बैंक ने निविदा भी आमंत्रित नहीं की. बैंक के ही तत्कालीन कर्मचारी ईशान अवस्थी के खाते में यह रकम ट्रांसफर की गई थी. संस्था का पंजीयन और वर्क ऑर्डर भी लगभग एक ही तारीख का था.
पद का किया दुरुपयोग
एमपी-एमएलए कोर्ट ने पाया की पूर्व मंत्री भगवान सिंह सहित अन्य लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए घोटाले को अंजाम दिया है. कोर्ट ने जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष भगवान सिंह यादव और तत्कालीन जिला प्रबंधक डीके जैन को 3 साल की सजा और 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. इस घोटाले में आरोपी बनाए गए मुकेश माथुर और रजनी मुले को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है.
चार आरोपियों को भेजा जेल
तत्कालीन स्टोर कीपर ईशान चंद्र अवस्थी, गजेंद्र श्रीवास्तव, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था की अध्यक्ष शीला गुर्जर और संजीव शुक्ला को भी 4 साल की सजा से दंडित किया गया है. इनके ऊपर भी 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव और डीके जैन को हाईकोर्ट से जमानत कंफर्म कराने के लिए फिलहाल राहत दी गई है. वहीं, बाकी चार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.
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