तृणमूल कांग्रेस (Trinmool Congress) की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) पर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में मुकदमा दर्ज कराया गया है. उन्होंने फिल्म काली (KALI) के संदर्भ में देवी काली को लेकर विवादित और बयान दिया था. उनके बयान से उनकी अपनी पार्टी ने भी किनारा कर लिया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि महुआ मोइत्रा के बयान से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.


किस धारा के तहत दर्ज हुआ मामला


टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर राजधानी भोपाल में आईपीसी की धारा 295 A के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है. यह धारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में लगाई जाती है. 


इससे पहले जबलपुर में एक बीजेपी विधायक के बेटे ने धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए फिल्मकार लीना मणिमेकलाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हर्ष तिवारी ने जबलपुर के पनागर पुलिस थाने में मंगलवार को धार्मिक भावनाएं भड़काने की शिकायत की. इसके बाद काली मूवी की फिल्मकार लीना मणिमेकलाई के खिलाफ मामला कायम किया गया है. हर्ष तिवारी बीजेपी विधायक इंदू तिवारी के बेटे हैं.वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी भोपाल में फिल्म निर्माता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी. 


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