MP Suicide Case: मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कर सकती है. इस मामले में पुलिस जांच के साथ-साथ सबूत भी इकट्ठा कर रही है. मृतक की सीडीआर (कॉल डिटेल रिपोर्ट ) भी निकलवाई गई है.
दरअसल, रतलाम के आलोट में नवंबर 2022 में खाद लूट के मामले में कांग्रेस के विधायक मनोज चावला और उनके साथियों के खिलाफ लूट की एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में चार आरोपी सलाखों के पीछे हैं. इनमें विधायक मनोज चावला भी शामिल हैं. इसी बीच हाल ही में खाद लूटने की रिपोर्ट लिखवाने वाले भगतराम यदु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आलोट थाना पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है.
पुलिस विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस के हाथ कोई सुसाइड नोट तो नहीं लगा है, लेकिन जांच के दौरान कई सनसनीखेज आरोप जरूर सामने आए हैं. मृतक भगत राम की पत्नी मीना बाई ने कांग्रेस विधायक और अन्य आरोपियों और उनके समर्थकों को मौत के लिए जिम्मेदार बताया है. महिला ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि जबसे भगतराम ने रिपोर्ट लिखाई थी तब से उन पर राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा था. इसके अलावा वे इस बात को लेकर भी भयभीत थे कि अगर विधायक की जमानत हो गई तो फिर उनके साथ क्या होगा? इसी दबाव में आकर उन्होंने आत्महत्या की है.
ऐसे सबूत जुटा रही है पुलिस
आलोट पुलिस ने बताया कि भगत राम की मौत के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर लगातार सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. इस मामले में मृतक की फोन की डिटेल भी निकलवाई गई है. इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह 6 किन लोगों के संपर्क में थे? लूट कांड की रिपोर्ट लिखाने से लेकर आज तक उनकी किन-किन लोगों से बात हुई है? इस बारे में अलग से जांच की जा रही है. इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि उन्हें राजीनामे के लिए कौन धमकी दे रहा था? पुलिस मृतक के परिजनों के अलावा उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों से भी जानकारी हासिल कर रही है.
'दोषियों पर होगी कार्रवाई'
पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि अभी इस मामले की जांच की जा रही है. इस मामले में आलोट पुलिस ने मर्ग कायम करने के बाद सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी थी. उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि यदि पूरे मामले में कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अभी मृतक के परिजनों से घटना के संबंध में पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है.
धारा 306 में हो सकता है मुकदमा दर्ज
वरिष्ठ अभिभाषक वीरेंद्र शर्मा के मुताबिक अगर कोई किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, जिसकी वजह से वह आत्महत्या कर ले, तो इससे मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा सकता है. इस मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा यह धारा गैर जमानती है.
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