Sahara Group News: आखिरकार सहारा ग्रुप (Sahara Group) की कंपनियों के निवेशकों की शिकायत पर ईओडब्ल्यू (EOW) ने 44 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोपियों में सुब्रत रॉय (Subrata Roy) भी शामिल हैं. आरोप है कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अलग-अलग जिलों के लगभग 3,000 निवेशकों के 13 करोड़ 59 लाख से ज्यादा की राशि कंपनी ने हड़प ली है. ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, आगर मालवा, आलोट के निवेशकों की तरफ से लगातार सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपरपज को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड लिमिटेड के खिलाफ लगातार शिकायत की जा रही थी.

 

इस मामले में जांच की गई तो पता चला कि निवेशकों ने साल 2011 से साल 2020 के बीच 10 करोड़ 25 लाख रुपये से ज्यादा की राशि कंपनियों को अदा की थी. यह राशि मासिक और फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा की गई थी, लेकिन संचालक मंडल ने तय समय पर राशि को नहीं लौटाई. संचालक मंडल को 13 करोड़ 59 लाख 89 हजार की राशि लौटानी थी. आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से अमानत में खयानत कर दी. इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 44 लोगों के खिलाफ धारा 409, 420, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है. आरोपियों में सुब्रत रॉय सहित दूसरे आरोपी शामिल हैं.

 

संचालक मंडल भी धोखाधड़ी में शामिल

 

ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारी निरीक्षक अनिल शुक्ला ने बताया कि कंपनी के संचालक मंडल में जो लोग शामिल थे, उनकी जानकारी को-ऑपरेटिव सोसायटी से भी निकलवाई गई है. इस मामले में लखनऊ, फतेहबाद, जहानाबाद, फतेहपुर, वाराणसी, अलीगंज, झांसी, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, जोधपुर, झारखंड, बेंगलुरु, हैदराबाद, मदुरै, नई दिल्ली के संचालक मंडल और कर्ताधर्ता शामिल हैं. आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश निक्षेप हितग्राहियों का संरक्षण अधिनियम भी लगाया गया है. इस मामले में आरोपियों की संख्या और भी बढ़ने की संभावना है.

 

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