Bhopal News: बीते दिनों रामनवमी के जुलूस पर मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए पथराव और दंगों के बाद से ही बुलडोजर पर राजनीति देशभर में चल रही है. इसी के साथ ही सरकार ने दंगाइयों को कड़ा सबक सिखाने के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल के अधिकारों को मजबूत बनाने का फैसला किया है. दंगों के दौरान होने वाली तोड़फोड़, निजी और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई कैसे की जाए इसके नियम तय किए गए हैं.

दिए गए हैं यह अधिकार
क्लेम ट्रिब्यूनल को सीधे तौर पर अधिकार दे दिया गया है कि घर,दुकान,ऑफिस,सार्वजनिक संपत्ति से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को कोई भी नुकसान हुआ है.तो उसका पैसा बाजार दर से लिया जाए. दरवाजे,खिड़की से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी वस्तु तक की भरपाई करने का नियम ट्रिब्यूनल को दिया गया है. जिसमें ट्रिब्यूनल बाजार दरों के हिसाब से संपत्ति के नुकसान की भरपाई की वसूली करने में सक्षम होगा. मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसान की वसूली नियम 2022 में ट्रिब्यूनल को मिलने वाले अधिकारों की सूची स्पष्ट कर दी गई है.


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दंगाइयों से होगी वसूली
वसूली नियम के आधार पर अब ट्रिब्यूनल के फैसले कर दंगाइयों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को चिन्हित करके उनसे वसूली कर सकेगा. कुछ विशेष अधिकार क्लेम ट्रिब्यूनल के पास दिए गए है. जिसके आधार पर व्यक्तिगत या सार्वजनिक संपत्ति को दंगों में जो नुकसान पहुंचेगा उसको एक-एक को चिन्हित करके उनकी वसूली करवाई जाएगी, तथा जिस भी आम नागरिक का नुकसान होगा उसके नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी.


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