जबलपुर: मध्यप्रदेश की जिला और तहसील अदालतों में क्लास फोर कर्मचारियों की भर्ती में ट्रांसजेंडर की अनदेखी पर हाई कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है. दरसल चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने इस मामले भेदभाव के आरोप वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए  राज्य शासन के मुख्य सचिव, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तथा सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी नियुक्तियां इस याचिका के अंतिम निर्णय से बाध्य होंगी.



708 चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए जारी हुआ था विज्ञापन
बता दें कि मध्य प्रदेश की जिला और तहसील अदालतों के लिए 708 चतुर्थ श्रेणी यानी क्लास फोर पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है.हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में नियम की अनदेखी करते हुए ट्रांसजेंडर को शामिल नहीं किया गया है. दरअसल नियमानुसार ट्रांसजेंडर के लिए अलग श्रेणी बनाकर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए था.


इंदौर की सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की है याचिका

इंदौर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और पैरालीगल वॉलेंटियर नूरी ने यह याचिका दायर की है.उनकी ओर से अधिवक्ता शन्नो शगुफ्ता खान ने अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि संपूर्ण राज्य की जिला एवं सत्र अदालतों के लिए 708 चतुर्थ श्रेणी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इसमें पुरुष व महिला के कॉलम तो है किंतु ट्रांसजेंडर का कॉलम नहीं है. कहा गया कि संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के तहत सभी को मौका मिलना चाहिए. इस दलील को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने चार हफ्ते का नोटिस जारी कर राज्य के मुख्य सचिव, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से जवाब मांगा है.

2020 में ट्रांसजेंडर के लिए अलग श्रेणी बनाने के दिए गए थे निर्देश


बता दे कि साल 2020 में केंद्र सरकार ने निर्देश दिया था कि सिविल सेवा और सभी सरकारी विभागों की नौकरियों के आवेदन में अब से ट्रांसजेंडर के लिए अलग से श्रेणी बनाई जाएगी, केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी किए थे. इसके तहत अब से सिविल सेवा और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर के लिए अलग श्रेणी रहेगी.


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