MP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव पर तुरंत हियरिंग से HC ने किया इंकार, अब इस तारीख को होगी सुनवाई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 3 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है. बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से आज अर्जेंट हियरिंग का आवेदन किया गया था.
जबलपुर: पंचायत चुनाव संबंधी याचिकाओं पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस रवि मलिमथ की बेंच ने पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 3 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है. बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से आज अर्जेंट हियरिंग का आवेदन दिया गया था,जिसे स्वीकार नहीं किया गया.
पंचायत चुनावों का मामला फिर हाईकोर्ट को लौटाया गया
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश के पंचायत चुनावों का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट को लौटा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं की ओर से आज सुबह जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जेंट हीयरिंग का आवेदन दिया गया था. इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने अर्जेंट सुनवाई के आवेदन को खारिज करते हुए पूर्व निर्धारित तिथि 3 जनवरी 2022 को सुनवाई के निर्देश दे दिए हैं.
भोपाल निवासी मनमोहन नायर तथा गाडरवाडा निवासी संदीप पटेल सहित अन्य पांच याचिकाओं में तीन चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वैधानिकता को चुनौती दी गयी है.याचिका में कहा गया है राज्य सरकार ने 2014 के आरक्षण रोस्टर से चुनाव करवाने के संबंध में अध्यादेश पारित किया है,जो असंवैधानिक है.
याचिकाकर्ता 3 जनवरी को हाई कोर्ट से करेंगे ये अपील
इसके पूर्व याचिकाकर्ता के एडवोकेट हिमांशु मिश्रा ने कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन ना होने पर हाईकोर्ट ने अधिसूचना निरस्त करते हुए फिर से अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है, उसी तरह मध्यप्रदेश के लिहाज से आदेश जारी किया जा सकता है. मध्यप्रदेश में भी आरक्षण और रोटेशन का पालन नही किया गया जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है.अब 3 जनवरी को हाई कोर्ट से अपील की जाएगी कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना निरस्त करते हुए कानूनी प्रावधानों का पालन करने के बाद नई अधिसूचना जारी की जाए.
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