High Court News: मध्य प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के नियम का सरकार को हर हाल में पालन करवाना होगा. एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट की अनिवार्यता के लिए बने नियम का हर हाल में पालन सुनिश्चित करे. मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में निश्चित की है. हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि सरकार अपनी योजना को एक्शन में तब्दील करे.


जागरूक करने के बहुत प्रयास हो चुके-हाईकोर्ट


लोगों को जागरूक करने के बहुत प्रयास हो चुके हैं. गुरुवार को सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कार्रवाई रिपोर्ट पेश की गई. अतिरिक्त महाधिवक्ता एचएस रूपराह ने बताया कि कार्य योजना बनाकर सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश का हर नागरिक मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों का पालन करे. उन्होंने कहा कि कार्य योजना इस साल के अंत तक लागू कर दी जाएगी. ग्वालियर की विधि छात्रा ऐश्वर्या शान्डिल्य ने 2021 में ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी. मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित कराई.


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'कानून का पालन करवाना सरकार की है ड्यूटी'


याचिकाकर्ता की ओर से ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग ने एक पत्र जारी कर कहा था कि जिस एजेंसी से वाहन खरीदा जाए, वहीं से खरीदार को हेलमेट भी बेचा जाए. याचिका में बताया गया कि प्रदेश में केवल कागजों पर कार्रवाई हो रही है, धरातल पर नियमों का पालन नहीं हो रहा. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की. अदालत ने दो टूक कहा कि आम जनता से कानून का पालन सुनिश्चित कराना सरकार की ड्यूटी है.