Jabalpur News : जबलपुर जिला प्रशासन ने चार बिल्डरों पर दर्ज कराई एफआईआर, जानिए क्या है पूरा मामला
MP News : एसीडीएम पीके सेनगुप्ता ने बताया कि इन जमीनों पर भविष्य में किसी प्रकार का नामांतरण या बंटवारे की कार्रवाई नहीं हो सकती है और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा सकता है.
जबलपुर (Jabalpur) में अवैध कॉलोनी काटने वाले चार बिल्डरों (Builder) के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है.अवैध कालोनी काटने वाले निर्माणकर्ताओं को कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर कॉलोनी सेल प्रभारी पीके सेनगुप्ता (एसडीएम जबलपुर) ने ब्लैक लिस्टेड करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है.इसके साथ ही उनकी भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई है.
जिला प्रशासन का क्या कहना है
एसडीएम सेनगुप्ता ने बताया कि 4 अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ताओं पर एफआईआर के साथ-साथ भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है.जिनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर की गई है,उनके विवरण इस प्रकार हैं. नैंसी स्वामी पिता फ्लेरेट प्रकाश, होम वर्क्स प्रॉपर्टीज ने ग्राम नीमखेड़ा तहसील जबलपुर में जमीन की प्लाटिंग कर उसे बेचा जा रहा था, सुंदर लाल पिता करणलाल पटेल निवासी सिवनी जबलपुर ने सिवनी गांव में 10 प्लाट बेच रहे थे, राजेंद्र प्रसाद पिता करणलाल पटेल निवासी सिवनी जबलपुर सिवनी गांव में 7 प्लाट बेच रहे थे, हिलाल अहमद अंसारी पिता रियाज अहमद अंसारी निवासी अशफाक उल्लाह वार्ड जबलपुर खजरी गांव में 22 प्लाट बेच रहे थे.
इनके अतिरिक्त ग्राम खजरी तहसील पनागर की भूमि बिना सक्षम अधिकारी और निश्चित अर्हताओं के विक्रय करने के कारण जिया उलहक पिता अनवर उल हक निवासी गोहलपुर, हैदर अली पिता मोहम्द अकबर,मोहम्मद अकबर पिता हाजी सत्तार निवासी 652 अहिंसा इलेक्ट्रॉनिक जबलपुर और कुंडम की जमीन की प्लाटिंग कर बेचने के कारण सूरज प्रसाद पिता सेवाराम निवासी कुंडम की भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगाते हुए खसरे में अहस्तांतरणीय दर्ज किया गया है.
अब ये बिल्डर क्या नहीं कर पाएंगे
सेनगुप्ता ने कहा कि उक्त सभी जमीनों पर भविष्य में किसी प्रकार का नामांतरण या बंटवारे की कार्रवाई नहीं हो सकती है और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा सकता है.