MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में पदस्थ प्रभारी आरटीओ संतोष पाल और उनकी लिपिक (एलडीसी) पत्नी रेखा पाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी की अदालत ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पदस्थ प्रभारी आरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप की जांच करने के आदेश दे दिए हैं. कोर्ट ने ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक को सभी तथ्यों की जांच करने के लिए निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने दिए ईओडब्ल्यू को जांच के आदेश
कोर्ट ने ईओडब्ल्यू एसपी को कहा है कि वह 11 अगस्त 2022 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें. गौरतलब है कि जबलपुर निवासी धीरज कुकरेजा और स्वप्निल सराफ ने परिवाद दायर कर दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है. परिवादियों की ओर से दलील दी गई कि प्रभारी आरटीओ और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप है, जिसकी जांच की जानी चाहिए.अपनी याचिका के साथ याचिकाकर्ताओं ने कई साक्ष्य भी पेश किए हैं. कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद ही संज्ञान की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और अनावेदक यानी प्रभारी आरटीओ के पक्ष को भी सुना है. इन तमाम बातों का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायालय ने ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दे दिए हैं.


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