Jabalpur News: मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए जिम्मेदार सरकारी कारिंदे तरह-तरह के जतन कर रहे हैं. जबलपुर कलेक्टर की तरफ से इस संबंध में आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी के बाद नगर निगम कमिश्नर भी सख्त हो गए हैं. उन्होंने कर्मचारियों से साफ कह दिया है कि टीकाकरण का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो अगले महीने का वेतन नहीं मिलेगा. जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर संदीप जी आर ने निर्देश दिया है कि अधिकारियों-कर्मचारियों को टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही वेतन मिलेगा. उन्होंने ये भी कहा कि निगम कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा. 


दूसरा डोज नहीं लेने पर वेतन रोकने की चेतावनी


निगमायुक्त संदीप जीआर ने बताया कि कोरोना से शत प्रतिशत सुरक्षा के लिए सभी को दोनों डोज लेना आवश्यक है. निगम प्रशासन की तरफ से अपने अधिकारियों-कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाने पर वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी. इसलिए जिन अधिकारियों-कर्मचारियों ने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है, उनको चाहिए कि 24 नवंबर और 1 दिसंबर 2021 को आयोजित मुफ्त टीकाकरण अभियान में शामिल होकर दूसरा डोज अनिवार्य रूप से लगवा लें. 


विवाह में शामिल होने के लिए भी वैक्सीन जरूरी


नगर निगम ने शादी और मांगलिक समारोह में आयोजकों सहित शामिल होने वालों को भी वैक्सीन लगवाने के बाद ही कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए हैं. नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर ने कार्यक्रमों में आकस्मिक रूप से पहुंचकर उपस्थित लोगों की जांच करने और वैक्सीन की पहली, दूसरी डोज लेने की जानकारी जुटाने के निर्देश जारी हैं. निगमायुक्त ने बताया कि शादी-विवाह और मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं. ऐसे में होटलों, बारातघरों, मॉल और अन्य कार्यक्रमों के आयोजकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कार्यक्रम स्थलों पर प्रवेश वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लेनेवालों को दें.  अगर इसमें लापरवाही बरती गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि नगर निगम में इस वक्त लगभग 5000 कर्मचारी हैं. इसमें से 1000 अधिकारी, 4000 अन्य कर्मचारी (आउटसोर्स स्टाफ के साथ) हैं.


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