Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में खरीफ (Kharif) फसलों का बीमा (Crop Insurance) कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 रखी गई है. किसान (Farmers) 31 जुलाई से 2 दिन पहले यानी 29 जुलाई तक संबंधित बैंक (Bank) से संपर्क कर बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी उपलब्ध करा सकते है.


एग्रीकल्चर विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ और रबी के लिये किसानों की अधिसूचित फसलों के बीमा के लिए क्लस्टर वार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्यादेश जारी किए गए है. अतः अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए बैंको द्वारा प्रीमियम काटे जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. किसान 31 जुलाई से 2 दिन पहले 29 जुलाई तक संबंधित बैंक से संपर्क कर बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं. 


जानें किसके लिए कौन सी पजीयन तिथि


अगर कर्ज ले चुका किसान योजना के अंतर्गत बीमा नहीं कराना चाहता हो तो पंयीजन की अंतिम तिथि 31 जुलाई के 7 दिन पूर्व यानी 24 जुलाई है, इस तारीख तक संबंधित बैंक में योजना से बाहर निकलने संबंधी सहमति घोषणा पत्र देना होगा, नहीं तो बैंक द्वारा स्वतः ही प्रीमियम राशि काटी ली जाएगी. जिन किसानों ने कर्ज नहीं लिया है, वे सीएससी, बैंक, बीमा मध्यस्थों या पीएमएफबीवाय पोर्टल और फसल बीमा ऐप के जरिये ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं.


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किसान कल्याण और कृषि विकास अधिकारी ने यह कहा


किसान कल्याण और कृषि विकास के उपसंचालक एसके निगम ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जबलपुर जिले में एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी को आवंटित किया गया है.


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ के लिए प्रदेश में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है. पंजीयन के समय किसान की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्रॉप डाउन पर उपलबध हो सकेगी. किसानों को समय पर सही पॉलिसी जारी करने के लिए नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर जानकारी दर्ज होना जरूरी है.


सरकार ने तय की ये बीमा राशि


भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना स्केल ऑफ फाइनेंस के तहत जिले की प्रमुख खरीफ फसल धान सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर 720 रुपये, धान असिंचित के लिए 500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन के लिए 600 रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 400 रुपये प्रति हेक्टेयर, तुअर के लिए 578 रुपये प्रति हेक्टेयर, ज्वार के लिए 260 रुपये प्रति हेक्टेयर, कोदो कुटकी के लिए 180 रुपये प्रति हेक्टेयर, तिल के लिए 374 रुपये प्रति हेक्टेयर, मूंग के लिए 500 रुपये प्रति हेक्टेयर और उड़द के लिए 500 रुपये प्रति हेक्टेयर बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित की गयी है.


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