MP: मध्य प्रदेश में इन दो जिलों के लिए जारी हुआ 'शराबबंदी' का आदेश, ये है वजह
आबकारी नीति के तहत साल में चार दिन शराब की दुकानें बंद कराने का कलेक्टर को विशेष अधिकार रहता है. इसी के तहत चुनाव के दौरान शराब की दुकानें बंद कराई जाती हैं.
MP News: मध्य प्रदेश के दो जिलों में शराबबंदी का आदेश (Liquor Ban Order) जारी हो गया है . आदेश का पालन कराने के लिए कलेक्टर और एसपी को पत्र मिल गए हैं. शराबबंदी हमेशा के लिए नहीं हो रही है. गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Election) को देखते हुए कुछ घंटे झाबुआ और अलीराजपुर में शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश जारी हुए हैं. अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गुजरात में चुनाव चल रहे हैं.
इन जिलों में शराबबंदी का जारी हुआ आदेश
5 दिसंबर को मध्य प्रदेश की सीमा से लगे गुजरात के इलाके में मतदान होना है. इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात सीमा से लगी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश आया है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी के आदेश का पालन कराने की रणनीति बनाई जा रही है. अलीराजपुर के साथ झाबुआ जिले की सीमा भी गुजरात जिले की सीमा से सटी हुई है. झाबुआ में गुजरात चुनाव के मद्देनजर शराबबंदी का आदेश लागू कराया जाएगा. अलीराजपुर के पास थाना क्षेत्र गुजरात की सीमा से लगे हुए हैं.
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आबकारी नियम के तहत कलेक्टर को शक्ति
उन्होंने बताया कि मतदान के पहले शराब की दुकान बंद कराने के नियमों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा. गुजरात सीमा से दूर जिले में शराब की अन्य दुकानें चालू रहेंगी. आपको बता दें कि साल भर में चार दिन शराबबंदी का अधिकार कलेक्टर को मिला हुआ है. आबकारी नीति (Excise Policy) के तहत साल में चार दिन शराब की दुकानें बंद कराने का कलेक्टर को विशेष अधिकार रहता है. इसी के तहत चुनाव के दौरान शराब की दुकानें बंद कराई जाती हैं. गौरतलब है कि गुजरात में 182 सीटों पर दो चरणों में 1 से 5 दिसंबर तक मतदान होना है. अगले वर्ष मध्यप्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं.