MP High Court on Home Guard Salary: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के होम गार्ड सैनिकों (MP Home Guard Soldiers) के लिए अच्छी खबर है. सरकार (MP Government) ने जबलपुर हाई कोर्ट (Jabalpur High Court) से कहा है कि होमगार्ड सैनिकों को दो माह का कॉल ऑफ की अवधि का वेतन एक माह के अंदर दिलाया जाएगा. चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और डी के पालीवाल की डिवीजन बेंच ने जवाब को रिकॉर्ड करते हुए मामले की अगली सुनवाई एक माह बाद करने के निर्देश दिए हैं. सरकार की तरफ से एडवोकेट प्रशांत सिंह ने यह वादा किया.


क्या है मामला –


बता दें कि 17 दिसम्बर 2021 को हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि लंबित याचिकाओं के निराकरण तक होमगार्ड सैनिकों को कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा, उन्हें पूरे साल काम दिया जाएगा. साथ ही जिन्हें पहले दो माह के लिए कॉल ऑफ किया गया था, उन्हें उस अवधि का बकाया वेतन भी दिया जाएगा. एडवोकेट महावर ने कोर्ट को बताया कि ये वादा करने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को दो माह का कॉल ऑफ देकर बैठाया गया.



2010 में दायर हुई थी याचिका -
गौरतलब है कि जबलपुर हाई कोर्ट में अनेक होमगार्ड सैनिकों की ओर से अवमानना याचिकाएं दायर की गई थी. अधिवक्ता विकास महावर ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2010 में होमगार्ड कर्मचारियों द्वारा याचिका दायर कर नियमितीकरण, आरक्षकों के समान वेतन, पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी. वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से याचिकाएं स्वीकार कर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि होमगार्ड्स के सेवा नियम बनाए जाएं एवं उन्हें पूरे साल काम पर रखा जाए.


हाईकोर्ट के मना करने के बावजूद विभाग ने सैनिकों को दो माह का कॉल ऑफ दे दिया और वर्ष में केवल दस माह ही काम कराया. साल 2020 में हाईकोर्ट ने विभाग के आदेश पर स्टे लगा दिया था. इसके बावजूद विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया तो ये अवमानना याचिकाएं पेश की गई थी.


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