(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
MP Loan Scheme: एमपी में अब 45 साल वाले भी ले सकेंगे लोन, 8वीं पास को भी मिलेगी सुविधा, जानें – क्या है योजना
MP Government Scheme: मध्य प्रदेश में स्टार्ट अप शुरू करने के लिए अब 45 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में भी ढ़ील दी गई है.
MP Government Loan Scheme: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में लोन लेकर खुद का व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर है. स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (MP Chief Minister Enterprise Revolution Scheme) में अतिरिक्त छूट दी गई है. अब इस योजना का लाभ 45 साल तक के आवेदकों को दिया जाएगा. अभी तक 40 साल तक के आवेदकों को यह लोन मिलता था. अब ये आयु सीमा बढ़ा दी गई है. मध्य प्रदेश में अब 45 साल तक के आवेदक लोन (MP Government Loan Scheme) के लिए अप्लाई कर सकेंगे.
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी बदली -
मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) की नई पहल के बाद अब 45 साल के व्यक्ति भी इस योजना के अंतर्गत बैंक से लोन और अनुदान ले सकेंगे. इसके साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी 12वीं से घटाकर 8वीं तक कर दिया गया है. इस योजना में सर्विस सेक्टर से संबंधित उद्यमों को भी शामिल किया गया है.
इस वेबसाइट से करें अप्लाई -
खुद का उद्योग स्थापित करने की इस योजना के आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं. आवेदन http://samast.mponline.gov.in के माध्यम से किए जा सकते हैं. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.
कितनी राशि की मिलेगी सहायता -
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत उद्योग (विनिर्माण) ईकाई के लिये एक लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक और सेवा या व्यवसाय (रिटेल ट्रेड्स) के लिए 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है. योजना की पात्रता हेतु अब आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित कर दी गई है. शैक्षणिक योग्यता में 8वीं उत्तीर्ण आवेदक भी पात्र होगा. केवल इतना जरूरी है कि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए.
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