खंडवा:यहां की एक विशेष न्याायलय ने सात साल पहले नौवी कक्षा की दो छात्राओं का अपहरण कर गेंगरेप के मामले में गुरुवार को फैसला सुनााया.विशेष न्याायलय पाक्सो एक्ट की न्यायाधीश प्राची पटेल ने इस मामले के दोषी पुलिस कांस्टेबल को सात साल और भोपाल निवासी दो बहनों को 14-14 साल की सजा सुनाई.इस मामले की पीड़ित छात्राओं को अगवा कर कई महीने तक कई शहरों में रेप किय गया था. वहीं इस मामले के कई आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं.
किन लोगों को मिली है सजा
अदालत ने दोषी ठहराए गए पुलिस कांस्टेबल 26 साल के सुनील को सात साल की जेल की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. वह बड़वानी जिले के रहेगुन का रहने वाला है. इसी तरह भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र स्थित अस्सी फीट पेट्रोल पंप निवासी फायजा उर्फ गुडिया पिता बन्ने खां (18) और साजिया उर्फ सौफिया पति नासीर खान (20) को पॉक्सो एक्ट में 10 साल की जेल और दो हजार रुपये जुर्माने और मानव तस्करी एक्ट में 14 साल की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
खंडवा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली ने बताया की कोतवाली थाने में 23 फरवरी 2015 को गणेश तलाई निवासी पीड़िता ने अपनी बेटी और उसकी सहेली के अपहरण का केस दर्ज करवाया था.दोनों कक्षा नौवी की छात्रा हैं. कोतवाली पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज कर छात्राओं की तलाश शुरू कर दी थी.दोनों छात्राओं ने 14 अप्रैल 2015 को खंडवा आकर कोतवाली थाने में सात से अधिक आरोपियों पर अपहरण कर गैंगरेप का आरोप लगाया था.इसके साथ ही उन्हे बेचने का आरोप भोपाल की दो युवतियों पर लगा था.
कहां की रहने वाली हैं सजा पाई लड़कियां
इस मामले में गुरुवार को दोषी सुनिल पुत्र देवा कनोजे (26) निवासी रहेगुन तहसील बडवानी जिला बडवानी, फायजा उर्फ गुडिया पुत्री बन्ने खां (18) और साजिया उर्फ सौफिया पुत्री नासिर खान (20) निवासी अस्सी फीट पेट्रोलिम पंप ऐशबाग स्टेडिम के पीछे भोपाल को 14 साल की सजा दी गई.इस मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली ने की.अभियोजन अधिकारी तमोली ने बताया कि इस मामले में शेष तीन आरोपित रोहित, मनोज और सलमान फरार हैं.
पीड़ित लड़कियों के पिता ने क्या शिकायत की थी
गणेश तलाई निवासी दोनों छात्राओं का सिविल लाईन क्षेत्र के एक निजी स्कूल के सामने से आरोपी पुलिस जवान सुनील कनौजे ने अपने एक साथी के साथ अपहरण कर लिया था.आरोपी छात्राओं को डरा-धमकाकर देशगांव के जंगल लेकर गए और उनके साथ बलात्कार किया.यहां से दोनों को इंदौर लाया गया.इंदौर से भोपल की ट्रेन में बैठाकर दोनों वहां से निकल लिए.भोपाल के अलावा सतना,कटनी और रीवा में भी इन दोनों छात्राओं के साथ दुष्कर्म हुआ था.
दोनों छात्राएं दो माह तक दुष्कर्म का शिकार होती रहीं.रीवा में आरोपी मनोज और उसके साथियों ने उन्हें कमरे में बंद रखा था.इस दौरान एक दिन कमरे का ताला खुला मिलने पर छात्राएं उनके चंगुल से बच निकलने में सफल रही थीं.इसके बाद दोनों लोगों को मदद से खंडवा पहुंचकर अपने साथ हुई आपबीती कोतवाली पुलिस को बताई थीं. कोतवाली पुलिस ने आरोपितों पर अपहरण और गेंगरेप सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था.
सजा सुनने के बाद क्या बोले दोषी
गुरुवार को न्यायाधीश प्राची पटेल की कोर्ट ने फैसला सुनाया.इस फैसले के बाद कोर्ट परिसर में आरोपी बहनें सौफिया और गुडिया फूट-फूटकर रोईं.उनका कहना था कि दोनों लड़कियां प्रेम-प्रसंग में अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ भागकर गई थीं. दोनों बच्चियों ने घर में आसरा देने के लिए उनसे मदद मांगी थी.खंडवा का रहना बताया इसलिए हमने भी मदद की.खंडवा के लोग इतने अविश्वासी निकलेंगे,हमें पता नहीं था.हमारे साथ गलत हुआ है.