Sand Excavation Ban in MP: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अंदर मानसून (Monsoon) आने से कई इलाकों में बारिश (Rain) की गति बढ़ गई है. इसे देखते हुए राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रदेश के अंदर रेत के उत्खनन (Sand Excavation) पर रोक (Ban) लगा दी गई है. वर्षा काल (Rainy Season) के दौरान प्रदेश की विभिन्न नदियों (Rivers) में रेत उत्खनन पर हर वर्ष प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताकि रेत का संरक्षण हो सके और बारिश में दुर्घटनाओं (Accidents) से भी बचाव हो सके.
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के निर्देश पर विभिन्न जिला कलेक्टरों (District Collectors) ने रेत उत्खनन पर रोक लगाई है. सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने सभी प्रकार के रेत उत्खनन पर प्रतिबंध की घोषणा की है. कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, 15 जून से एक अक्टूबर तक जिले के अंदर रेत उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
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इन जिलों में भी रेत उत्खनन पर रोक
खासकर धार, सिवनी, मंडला, दतिया, देवास, भिंड, बालाघाट, होशंगाबाद, हरदा, उमरिया और छतरपुर जिलों में बड़ी मात्रा में रेत का उत्खनन किया जाता है. इन जिलों में भी कलेक्टरों ने रेत उत्खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी है.