MP News: शिवराज सरकार के मंत्री रामकिशोर कांवरे पर धमकी देने का आरोप, एमपी हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में शिवराज सरकार के एक मंत्री और उसके भाई के खिलाफ एक शख्स को धमकाने से जुड़ी याचिका पर बुधवार (4 अक्टूबर) को सुनवाई हुई. अब अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.
Jabalpur News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में शिवराज सरकार के एक मंत्री और उसके भाई के खिलाफ एक शख्स को धमकाने से जुड़ी याचिका पर बुधवार (4 अक्टूबर) को सुनवाई हुई.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे (Ramkishore Kanvre) व उनके भाई राजकुमार कांवरे याचिकाकर्ता और उसके परिवार को धमकी दे रहे हैं. मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर बालाघाट व एसपी बालाघाट सहित आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे (Minister Ramkishor Kanvre) व उनके भाई राजकुमार कांवरे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.
याचिकाकर्ता को मंत्री की धमकी
दरअसल, बालाघाट निवासी याचिकाकर्ता मिलिंद ठाकरे की ओर से अधिवक्ता विकास मिश्रा ने दलील दी कि याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता है. उसने मंत्री रामकिशोर कांवरे के भाई राजकुमार कांवरे के विरुद्ध आवाज उठाई थी. इसलिए वे उससे दुर्भावना रखने लगे हैं. मंत्री उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहे हैं. इस वजह से याचिकाकर्ता व उसके परिवार को निरंतर खतरा बना हुआ है.
राजकुमार कांवरे को हुआ था आजिवन कारावास
याचिका में यह आरोप भी लगाया गया कि राजकुमार कांवरे को 2003 में हत्या के आरोप के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर परिवीक्षा अधिनियम के तहत उन्हें जेल से बाहर ले आया गया, जिसके बाद वह परिवीक्षा अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन करने में जुटा है. आरोप लगाया गया है कि वह पूर्ववत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है. इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है.
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