Jabalpur News: मध्यप्रदेश में पालतू जानवर खुला छोड़ने वालों पर शिवराज सरकार जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है.जुर्माना की रकम 5000 रुपये तय की जा सकती है. मध्यप्रदेश में अब शहरों में मवेशी को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर खुले में छोड़ना महंगा पड़ेगा. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर बेंच ने एक अवमानना याचिका में पालतू जानवरों के आवारा विचरण की समस्या से रोकथाम के उपाय करने के निर्देश दिए है.


इसी वजह से शिवराज सरकार नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और नगर पालिका अधिनियम 1961 में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करेगी. इसमें कोई भी जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी या अन्य पशु को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ता है या बांधता है तो उससे पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.इस पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है.
हजारों रुपये का लगेगा जुर्माना
उच्च न्यायालय ने तीन अलग-अलग प्रकरणों में नगर में विचरण करने वाले आवारा मवेशियों के संबंध में नियमित कार्रवाई करने तथा जुर्माने की राशि को लेकर निर्देश दिए थे.अभी अधिनियन में आवारा मवेशियों के संबंध में दंड के जो प्रविधान हैं,वे वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है और पुनरावृत्ति होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका प्रविधान भी नहीं है.इसे देखते हुए अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है.


अभी विधानसभा नहीं चल रही है,इसलिए अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है.इसमें सार्वजनिक स्थान पर मवेशी या अन्य पशु को खुला छोड़ता या बांधता है, जिससे यातायात को बाधा पहुंचती है या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो संबंधित से 5000 जुर्माना वसूला करने का प्रावधान किया जा सकता है.


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