MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में 23 साल की एक महिला को तीन तलाक (Triple Talaq) देने के आरोप में शौहर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. एक पुलिस (Police) अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. खजराना पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके शौहर अल्ताफ पटेल (Altaf Patel) ने दोनों के बीच वैवाहिक रिश्ते को तुरंत खत्म करने की नीयत से उसे रविवार को ‘तलाक, तलाक, तलाक' बोला. पुलिस के मुताबिक आरोपी पति इस बात से नाराज था कि उसकी पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया है. इसको लेकर वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था.
पुलिस अधिकारी ने महिला की शिकायत के आधार पर बताया कि महिला ने एक बेटी को जन्म दिया था. इस वजह से उसका शौहर उस पर न केवल बार-बार तंज कसता था, बल्कि उसके साथ गाली-गलौज कर उसे पीटता भी था. उन्होंने बताया कि पटेल के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 और भारतीय दंड विधान के संबद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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तीन तलाक को लेकर 3 साल तक कारावास का है प्रावधान
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. गौरतलब है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर रोक लगाता है. इस कानून में मुजरिम के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है.