MP Panchayat Election 2022: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने नामांकन (Nomination) की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले एक उप जिला निर्वाचन अधिकारी (Deputy District Election Officer) के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मामला छतरपुर जिले (District Chhatarpur) का है. यहां के उप जिला निर्वाचन अधिकारी डीपी द्विवेदी को निर्वाचन कार्य से तुरंत अलग करने के निर्देश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने दिए हैं.


छतरपुर जिला पंचायत सदस्य के लिए वार्ड क्रमांक सात से नामांकन भरने वाले प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह उर्फ छोटे राजा का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी डीपी द्विवेदी के फैसले के खिलाफ प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह ने पहले चुनाव आयोग को शिकायत की लेकिन जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.


याचिका में की गई यह शिकायत


याचिका में कहा गया कि वार्ड क्रमांक सात से जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन कराने वाले प्रत्याशी का फॉर्म उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बिना किसी गलती के निरस्त कर दिया है. याचिका में आरोप लगाया गया कि उप निर्वाचन अधिकारी ने नियम विरुद्ध तरीके से नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया है जबकि किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं थी. स्क्रूटनी के दौरान अधिकारियों ने नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया है.


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हाईकोर्ट ने यह कहा


इस मामले पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए न केवल उप जिला निर्वाचन अधिकारी को 24 घंटे के अंदर पद से हटाने के निर्देश दिए हैं, बल्कि सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी किए हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को दो दिन के अंदर प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह के आवेदन पर फैसला लेने का भी आदेश दिया है.


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