(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Tikamgarh News: बीजेपी विधायक राहुल सिंह को SC से मिली राहत, निर्वाचन शून्य करने के HC के आर्डर पर स्टे
MP News: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी को सशर्त स्टे दिया है. इसके तहत उन्हें विधानसभा में किसी भी प्रकार की वोटिंग का अधिकार नहीं होगा. अविश्वास प्रस्ताव में भी वोट नहीं दे सकेंगे.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ (Tikamgarh) जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा उनका निर्वाचन शून्य करने के ऑर्डर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टे दिया है, जो अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की है.
गौरतलब है कि साल 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी रहीं चंदा सिंह गौर ने जबलपुर हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गई थी. इसमें उन्होंने बीजेपी विधायक राहुल लोधी का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकार किए जाने का आरोप लगाया गया था. याचिका पर सुनवाई पूर्ण होने बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने आरोप सही मानते हुए खरगापुर से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था.
अगली सुनवाई 9 फरवरी को
निर्वाचन शून्य करने के साथ ही राहुल सिंह को मिल रहे विधायक संबंधी लाभ रोके जाने के निर्देश भी दिए थे. हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध राहुल सिंह लोधी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. इस पर शुक्रवार 16 दिसंबर को सुनवाई हुई. राहुल सिंह के मुताबिक हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक के लिए स्टे दिया है. अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर स्टे दिया
कहा जा रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्टे दिया है. याचिकाकर्ता चंदारानी गौर के बेटे व पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्टे दिया है. उन्हें विधानसभा में किसी भी प्रकार की वोटिंग का अधिकार नहीं होगा. अविश्वास प्रस्ताव में भी वोट नहीं दे सकेंगे.