MP Night Curfew: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में निरंतर कमी के दृष्टिगत राज्य में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लगाए गए रात्रिकालीन कर्फ्यू (Night Curfew) को छोड़कर समस्त प्रतिबंध समाप्त कर दिये गये हैं.


समाप्त किया गए सभी प्रतिबंध
मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, "प्रदेश में संक्रमण दर तथा उपचाराधीन मामलों में निरंतर कमी के दृष्टिगत पूर्व में महामारी नियंत्रण हेतु लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त किए जाते हैं."उन्होंने कहा, "प्रदेश में समस्त सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेलकूद ( social, commercial, cultural, political, religious, entertainment, sports) आदि तथा मेले के आयोजन पूर्ण क्षमता से हो सकेंगे."चौहान ने कहा, "समस्त स्कूल, कॉलेज और छात्रावास भी पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे. विवाह आयोजन और अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध नहीं रहेगा. ध्यान रखें संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए रात्रिकालीन कर्फ्यू 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा."


कोरोना के नियमों का करें पालन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नागरिकों से अपील है कि वे मास्क (Mask) का उपयोग और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अवश्य करें. इसी बीच, मध्यप्रदेश के गृह विभाग के अपर प्रमुख सचिव राजेश राजोरा ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिये हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. इसी बीच, मध्य प्रदेश के गृह विभाग के अपर प्रमुख सचिव राजेश राजोरा (Additional Principal Secretary Rajesh Rajora) ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिये हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.


मध्य प्रदेश में शुक्रवार को मिले 2,612 नए कोरोना मामले
मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,612 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,21,361 हो गई. अधिकारी ने कहा कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में तीन लोगों की मौत इस बीमारी से हुई है. इसे मिलाकर राज्य में अब तक कुल 10,682 लोगों ने इस बीमारी से जान गंवाई है.


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