MP के स्कूलों से रिलीव होंगे अतिरिक्त गेस्ट टीचर्स? DEO को आदेश जारी, जान लें गाइडलाइंस
MP News: अतिथि शिक्षकों के लिए अहम खबर है. स्कूलों से रिलीव करने का आदेश जारी हुआ है. लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी पत्र में रिलीव करने के तीन नियम बताये गये हैं.
MP News: मध्य प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षक अब रिलीव होंगे. लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है. जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि एक शाला में एक से अधिक अतिथि शिक्षक पदस्थ हों तो उन्हें तुरंत रिलीव कर दिया जाए. लोक शिक्षण संचालनालय के अपर संचालक की ओर से पत्र जारी किया गया है.
पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश की शालाओं में रिक्त पदों पर शैक्षणिक समस्या का समाधान करने के लिए अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है. वर्तमान में नवीन भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है. इसके अलावा उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक पदस्थ किए गए हैं. ऐसी स्थिति में एक ही विषय में एक से अधिक शिक्षक की शालाओं में पदस्थी हो तो उन्हें तुरंत रिलीव किया जाए.
रिलीव करने के लिए तीन नियम भी बनाए गए हैं. एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक पदस्थ हों तो उन्हें किस आधार पर किसी शिक्षक को रिलीव किया जाएगा. विद्यालय में एक ही विषय के दो शिक्षक कार्यरत हों तो वर्तमान स्कोर कार्ड के आधार पर जिस शिक्षक के अंक कम होंगे, उसे हटाया जाएगा. इसके अलावा जूनियर शिक्षक को भी रिलीव किया जाएगा. इन दो नियमों के अलावा एक और तरीके से अतिरिक्त अतिथि शिक्षक को हटाया जायेगा.
ऐसे हटाये जायेंगे अतिरिक्त अतिथि शिक्षक
1. यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत है और दोनों विगत वर्ष भी कार्यरत थे तो वर्तमान स्कोर कार्ड के आधार पर जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक है, उसे हटाया जाए.
2. यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत है और एक विगत वर्ष से एवं एक इस वर्ष में कार्यरत हैं, तो इस वर्ष से कार्यरत को हटाया जाए.
3. यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत है और दोनों इसी वर्ष से कार्यरत हैं तो स्कोड कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में कम अंक वाले अतिथि को हटाया जाए.
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