MP Panchayat Election News: मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मसला ऐसा फंसा है कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी-अपनी सफाई देते घूम रहे हैं. इसी पर आज विधानसभा में कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाया जिसके जबाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा कि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हो. उन्होंने कहा कि इसके लिए यदि सरकार को कोर्ट जाना पड़ेगा तो सरकार जाएगी.


दरअसल पंचायत चुनावों की घोषणा शिवराज सरकार ने अध्यादेश निकालकर की. इसमें पंचायतों का परिसीमन और सीटों के रोटेशन को परे रख दिया गया. इसके खिलाफ कांग्रेस पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट गयी. कोर्ट ने महाराष्ट्र के साथ एमपी की याचिका की सुनवाई की और कह दिया कि पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराये जाने चाहिये. इस पर कांग्रेस की बड़ी छीछालेदार हुयी. बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही ओबीसी का आरक्षण कोर्ट जाकर खत्म करवाया है. इसके जवाब में कांग्रेस सफाई देते घूम रही कि वो तो कोर्ट में परिसीमन के मुद्दे को लेकर गयी थी, आरक्षण का सवाल ही नहीं था.


आज विधानसभा में कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल के लाये स्थगन प्रस्ताव पर नेता विपक्ष कमलनाथ ने कहा कि जो हो गया सो हो गया अब हम चाहते हैं कि सरकार कहे कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिये, हम उनके साथ हैं. दोनों पार्टियों को मिलकर कोर्ट की शरण लेनी चाहिये. हम नहीं चाहते कि बिना आरक्षण पंचायत चुनाव हों. उन्होंने बताया कि हमने पंद्रह महीने की सरकार में ही पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का कानून बनाया था. इसके जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी सरकार के ओबीसी के पक्ष में कराये काम गिनायें. काफी देर की गर्मागर्म बहस के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार पंचायत चुनावों में ओबीसी का आरक्षण हो इसके लिये कोई कसर नहीं छोड़ेगी. संभव होगा तो इसके लिये कोर्ट भी जायेगी.


सीएम शिवराज के इस बयान को कांग्रेस ने अपनी जीत बताया और दावा किया कि कांग्रेस के कारण सरकार को झुकना पड़ा और अब अपनी सफाई देनी पड़ी. उधर बीजेपी का कहना है कांग्रेस ओबीसी को लेकर ढोंग करती है कोर्ट में याचिका लगाने की जरूरत ही नहीं थी. अब देखना ये है कि सरकार इस आरक्षण का प्रावधान जोड़ने के लिये क्या करती है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आसान कुछ नहीं रह गया.





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