मध्यप्र देश पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav) में प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय (Expenditure Limit Fixed for the Candidate) करने का मामला हाईकोर्ट (High Court) की दहलीज पर पहुंच गया है. जबलपुर निवासी डॉ पी जी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से याचिका दायर की गई है. याचिका के माध्यम से पंचायत चुनाव अंतर्गत आने वाले पंच (Panch), सरपंच (Sarpanch), जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों में खर्च सीमा तय करने की मांग की गई है.


पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च सीमा हो तय


याचिका में दलील दी गई है कि पंचायतों के माध्यम से बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जाते हैं और राशि लाखों में होती है. इसके लिए पंचायत पदाधिकारियों को ही आर्थिक अधिकार भी दिए गए हैं. ऐसे में पंचायत पदाधिकारियों के पद लाभप्रद समझे जा रहे हैं. इसलिए इनके पदों को सामाजिक सेवा का पद ना समझा जाए और लाभप्रद पद समझकर प्रत्याशियों की चुनाव में होने जा रही खर्च सीमा को तय किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रत्याशियों के चुनाव का खर्च की अंतिम सीमा तय नहीं है.


हाईकोर्ट में याचिका दायर कर की गई है मांग


ऐसे में भारी-भरकम खर्च कर वोटरों को आर्थिक प्रलोभन देकर पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाता है. याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पूर्व में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों और महापौर की खर्च सीमा को भी तय किया था. इस लिहाज से इस याचिका को भी उसी के अधीन मानते हुए चुनाव खर्च की सीमा तय की जानी चाहिए. याचिकाकर्ता रजत भार्गव के मुताबिक मामले पर आने वाले दिनों में जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है. 


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