MP News: मध्य प्रदेश में चुनावों के दौरान अवैध शराब की बिक्री रोकने की तैयारी, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दिए ये निर्देश
MP Panchayat Chunav : राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान अवैध शराब बिक्री न हो. मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे.
No illegal liquor During MP Panchayat Polls: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में होने वाले नगरीय निकाय (Civic bodies) और पंचायत चुनावों (Panchayat Polls) को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. चुनाव के दौरान अवैध शराब (Illegal Liquor) की बिक्री रोकने के लिए नोडल अधिकारियों (Nodal officers) की नियुक्ति की जाएगी.
राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner) बसंत प्रताप सिंह (Basant Pratap Singh) ने वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है कि जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान अवैध शराब की बिक्री होने पर की जाने वाली कार्रवाई की मॉनिटरिंग करने और राज्य निर्वाचन आयोग से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें.
राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने चुनाव के काम में लगे अधिकारियों से कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. मतदान के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के बारे में सभी संभागों के कमिश्नर और आईजी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने मानदेय और अन्य सामग्रियों के लिए जिलों को जरूरत अनुसार बजट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
कब और कितने चरण में होंगे पंचायत चुनाव
बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों संपन्न होंगे. पंचायत चुनाव में 25 जून, एक जुलाई और 8 जुलाई को वोट डाले जाएंगे. मतदान बैलेट पेपर से होगा. पहले चरण में 115 जिलों की 8,702 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होगा, दूसरे चरण में 106 जिलों की 7,661 ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे और तीसरे चरण में 92 जनपदों की 6,649 ग्राम पंचायत के वोट डाले जाएंगे.