MP News: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों राज संस्थाओं के आम निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके मुताबिक सोमवार 13 दिसंबर से जबलपुर जिले में दोनों चरणों में होने वाले पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी. अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन पदों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से नामांकन पत्र प्राप्त करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. 


दो चरणों में होंगे चुनाव
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार जबलपुर जिले में पंचायतों के चुनाव दो चरणों में कराए जाएगे. पहले चरण में छह जनवरी को जिले के सिहोरा, कुण्डम पनागर और जबलपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में तथा दूसरे चरण में 28 जनवरी को मझौली, पाटन एवं शहपुरा जनपद पंचायत क्षेत्र में पंच, सरपंच और जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों के लिए मतदान होगा. दोनों चरणों में होने वाले निर्वाचन चुनाव की अधिसूचना का सोमवार 13 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे प्रकाशन होगा. निर्वाचन की अधिसूचना के साथ ही स्थानों के आरक्षण एवं मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा.


नॉमिनेशन का सिलसिला होगा शुरू
निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों से नॉमिनेशन लेटर प्राप्त करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. अरजरिया ने बताया कि पंच-सरपंच पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने नॉमिनेशन लेटर संबंधित क्षेत्र के कलक्टर एआरओ के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे. इसके अलावा पंच, सरपंच पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा संबंधित जनपद पंचायतों मुख्यालय में आरओ के समक्ष भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे. उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने से संबंधित जनपद पंचायत मुख्यालय में रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र प्रस्तुत करना होगा. इसी तरह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक-तीन स्थित कलेक्टर कोर्ट रूम में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे. 


ऑनलाइन भी भर सकेंगे नामांकन
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्यों के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को नामांकन पत्र ऑनलाइन भरने की वैकल्पिक सुविधा भी दी गई है. उम्मीदवार ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र स्वयं लेपटॉप या डेस्कटॉप से या सायबर कैफे और एमपी ऑनलाइन कियोस्क या लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से भर सकेंगे. उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन के तुरंत बाद पंच-सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार सोमवार 13 दिसम्बर की सुबह 10.30 बजे से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे. नॉमिनेशन लेटर सोमवार 20 दिसम्बर की दोपहर तीन बजे तक भरे जा सकेंगे. प्राप्त नॉमिनेशन लेटर की संवीक्षा मंगलवार 21 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे से की जायेगी और गुरूवार 23 दिसम्बर को दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवारी से नाम वापस लिए जा सकेंगे. नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी और प्रतीक चिन्हों का आबंटन होगा. मतदान अगर आवश्यक हुआ तो प्रथम चरण में गुरूवार छह जनवरी को दूसरे चरण में शुक्रवार 28 जनवरी को सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक होगा. 


मतपत्रों का होगा इस्तेमाल
उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार पंच एवं सरपंच पद के चुनाव के मतदान में मतपत्रों का इस्तेमाल किया जायेगा. जबकि जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव के लिये मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा. जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिये गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्यों के लिये पीला, सरपंच पद के चुनाव के लिये नीला और पंच पद के चुनाव के लिये सफेद रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल किया जायेगा. 


दो फरवरी तक आएंगे रिजल्ट
पंच एवं सरपंच पद के चुनाव के लिये डाले गए मतों की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केंद्र पर ही होगी. जबकि जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य पद की जनपद पचांयत मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतों की गणना पहले चरण वाले क्षेत्र में सोमवार 10 जनवरी को और दूसरे चरण में शामिल क्षेत्र में मंगलवार एक फरवरी को की जाएगी. पहले चरण में शामिल क्षेत्रों के पंच एवं सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, सारणीकरण और निर्वाचन परिणामों की घोषणा मंगलवार 11 जनवरी को एवं दूसरे चरण में शामिल क्षेत्रों में पंच एवं सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर ही जाने वाली मतगणना सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा बुधवार दो फरवरी को की जाएगी. दोनों चरणों में शामिल जनपद पंचायत सदस्यों के लिये मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा मंगलवार 22 फरवरी को जनपद पंचायत मुख्यालयों पर तथा जिला पंचायत सदस्य के लिये मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी को की जाएगी. 


इतनी होगी फीस
जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आठ हजार रूपये, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को चार हजार रूपये, ग्राम पंचायत सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दो हजार रूपये और पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चार सौ रूपये निक्षेप राशि के रूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करना होगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निक्षेप राशि का आधा भाग नॉमिनेशन लेटर के साथ जमा करना होगा. पंच पद हेतु अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा. जबकि सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. नॉमिनेशन लेटर प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. इसी प्रकार नामांकन के प्रयोजन के लिये दो वाहनों का ही इस्तेमान किया जा सकेगा. 


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