MP Panchayat Election: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही इस पर संकट के बादल छाने लगे हैं. चुनाव कराने की घोषणा के बाद इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है. कल यानि मंगलवार को चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा और पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर इस मामले में पैरवी करेंगे.


याचिका में दी गईं ये दलीलें
दायर की गईं याचिकाओं में दलील दी गई है कि संविधान की धारा 243 (सी ) (डी) के तहत आरक्षण प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है. सरकार एक साल पुराने आरक्षण को छोड़ सात साल पहले आरक्षण पर चुनाव कराने आमादा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि अध्यादेश लाकर कांग्रेस सरकार में हुई आरक्षण प्रक्रिया को रद्द करना संविधान के खिलाफ है. 


'नियमों के साथ हों चुनाव'
याचिकाकर्ता ने कहा कि आखिर निवाड़ी जिले का क्या होगा जो हाल ही में जिला बना है, वहां 2014 के तहत हुआ आरक्षण कैसे लागू होगा. 1071 नई पंचायते बनी थी, उनका क्या होगा. हमारी मांग चुनाव टालने की नहीं है. नियमों का पालन कर चुनाव कराने की है.


तारीखों का हुआ एलान
बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है. यहां चुनाव तीन चरणों में करवाए जाएंगे. पहला चरण छह जनवरी, दूसरा चरण 28 जनवरी को, वहीं तीसरे चरण के चुनाव 16 फरवरी को करवाए जाएंगे. इन चुनावों की मतगणना 23 फरवरी को की जाएगी. वहीं 13 दिसंबर से पहले चरण के लिए नामांकन भरे जाएंगे.  


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