MP Politics: सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह की सदस्यता पर संकट टला, स्पेशल कोर्ट के फैसले पर HC की रोक
बताया गया है कि इस मामले पर सुनवाई करते हुए ग्वालियर की एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने विधायक अजब सिंह, उनकी पत्नी शीला सिंह और एक अन्य को दो-दो साल की सजा सुनाई. हालांकि हाई कोर्ट ने इसपर रोक लगाई है.
Congress MLA Ajab Singh Kushwaha: सूमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा की विधायकी जाने का खतरा फिलहाल टला गया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से विधायक अजब सिंह कुशवाहा को राहत मिली है. जमीन फर्जीवाड़े के मामले में ग्वालियर की विशेष अदालत (MP-MLA Special Court) के उन्हें दो साल की सजा के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक लगा दी है. लेकिन, विधायक अजय सिंह कुशवाहा की पत्नी शीला कुशवाहा को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है.
हाई कोर्ट ने लगाई निचली अदालत के फैसले पर रोक
अधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया कि जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने लंबी बहस के बाद निचली अदालत के फ़ैसले पर रोक लगाई है. शशांक शेखर ने कोर्ट में तर्क दिया कि जिस जमीन के फर्जीवाड़े में विधायक अजब सिंह कुशवाहा को आरोपी पाया गया था, उस जमीन में उनकी कोई संलिप्तता नहीं थी. कथित जमीन विधायक की पत्नी शीला कुशवाहा के नाम पर थी. सेल डीड की गवाही में भी विधायक का नाम नहीं था.
विशेष अदालत द्वारा विधायक को दो साल की सजा से उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है. यहां तक की उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है. सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाई कोर्ट ने आगामी आदेश तक विधायक अजब सिंह कुशवाहा की सजा पर रोक लगा दी. वहीं, उनकी पत्नी शीला कुशवाहा के मामले में कोई राहत नहीं दी है.
सरकारी जमीन बेचने का है आरोप
यहां बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायक ऐदल सिंह कंसाना के बीजेपी में शामिल होने के बाद नवंबर में 2020 में सुमावली में उपचुनाव हुआ था. इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाह ने बीजेपी के ऐदल सिंह कंसाना को हरा दिया और विधायक चुने गए. विधायक बनने के बाद अजब सिंह कुशवाह कानूनी मुश्किलों में फंस गए. अजब सिंह पर सरकारी जमीन बेचने के आरोप लगे.
इस मामले में उनके खिलाफ ग्वालियर के महाराजपुरा थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हुई. आरोप लगाया गया कि विधायक ने सरकारी जमीन को लगभग 75 लाख में बेच दिया है. मामले में पुरुषोत्तम शाक्य ने आरोप लगाया कि विधायक अजब सिंह ने यह जमीन उन्हें बेची थी, मगर कब्जा नहीं मिला.
2 सजा मिली, तो जा सकती है सदस्यता
बताया गया है कि इस मामले पर सुनवाई करते हुए ग्वालियर की एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने विधायक अजब सिंह, उनकी पत्नी शीला सिंह और एक अन्य को दो-दो साल की सजा सुनाई. नियमानुसार अगर किसी विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उसकी विधानसभा से सदस्यता तो जाएगी ही साथ में वह छह साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएगा. इस फैसले के बाद कांग्रेस विधायक की सदस्यता पर संकट मंडराने लगा था.
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