Singrauli Rape Case News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके घर को जेसीबी मशीन से ढहा दिया. दरअसल सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में चार साल मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. यह वारदात किसी और ने नहीं बल्कि मासूम बच्ची की मुंहबोले मामा ने ही किया है.
बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह 9 बजे के करीब बच्ची की मां अपने घर से दुकान पर सामान लेने गई थी, मासूम बच्ची के साथ घर उसका मामा टीवी देख रहा था ,इसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया.
मासूम बच्ची रोती बिलखती रही, आस पास के लोग रोने की आवाज सुनकर आ गए, बच्ची ने अपनी मां को अपने मामा की करतूत को बताया,जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, आरोपी को आस पास के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
बताया जा रहा है आरोपी और बच्चियों की मां का भाई बहन जैसे रिश्ते से जुड़े थे और बच्चियां आरोपी युवक को अपना मामा मानती थी, लेकिन दरिंदगी भरी इस घटना ने मानवता को और रिश्ते को पूरी तरह शर्मसार कर दिया. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और प्रशासन के द्वारा आरोपी युवक के घर पर बुलडोजर चलाकर मकान को ध्वस्त कर दिया.
पॉक्सो व अप्राकृतिक दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज
इस बड़ी घटना पर संवेदनशीलता दिखाते हुए मोरवा निरीक्षक यू पी सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया. जिसके बाद एसपी यूसुफ कुरैशी के निर्देशन व एसडीओपी राजीव पाठक के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक शीतला यादव ने आरोपी शिब्बू पनिका पिता रामलखन पनिका उम्र 22 वर्ष के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पीड़ित और आरोपी का मेडिकल कराया. बताया जाता है कि अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद मासूम की स्थिति गंभीर है.
आरोपी का घर किया ध्वस्त
इस मामले को संज्ञान में लेते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया. सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कलेक्टर अरुण परमार एवं पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की तैयारी की जाने लगी. पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी की निगरानी में तहसीलदार रमेश कोल, निरीक्षक यू पी सिंह, आर आई भूपेंद्र सिंह समेत रेलवे के अधिकारी, नगर निगम व बिजली विभाग का अमला आरोपी का घर गिराने पहुंच गया. शाम 6 बजे तक घर को जमींदोज कर दिया गया. आरोपी को हिरासत में लेने के महज 8 घंटे के भीतर प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए समाज में नजीर पेश की है.
प्रदेश में ऐसे मामलों में है मौत की सजा का प्रावधान
शिवराज सरकार ने बीते समय में दुष्कर्म के ऐसे मामले जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप या गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है. ऐसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है. समाज के लोगों का मानना है कि इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा आरोपी को मौत की सजा दिलायी जाए.
मासूम बच्ची रोती बिलखती रही, आस पास के लोग रोने की आवाज सुनकर आ गए, बच्ची ने अपनी मां को अपने मामा की करतूत को बताया,जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, आरोपी को आस पास के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
बताया जा रहा है आरोपी और बच्चियों की मां का भाई बहन जैसे रिश्ते से जुड़े थे और बच्चियां आरोपी युवक को अपना मामा मानती थी, लेकिन दरिंदगी भरी इस घटना ने मानवता को और रिश्ते को पूरी तरह शर्मसार कर दिया. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और प्रशासन के द्वारा आरोपी युवक के घर पर बुलडोजर चलाकर मकान को ध्वस्त कर दिया.
पॉक्सो व अप्राकृतिक दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज
इस बड़ी घटना पर संवेदनशीलता दिखाते हुए मोरवा निरीक्षक यू पी सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया. जिसके बाद एसपी यूसुफ कुरैशी के निर्देशन व एसडीओपी राजीव पाठक के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक शीतला यादव ने आरोपी शिब्बू पनिका पिता रामलखन पनिका उम्र 22 वर्ष के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पीड़ित और आरोपी का मेडिकल कराया. बताया जाता है कि अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद मासूम की स्थिति गंभीर है.
आरोपी का घर किया ध्वस्त
इस मामले को संज्ञान में लेते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया. सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कलेक्टर अरुण परमार एवं पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की तैयारी की जाने लगी. पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी की निगरानी में तहसीलदार रमेश कोल, निरीक्षक यू पी सिंह, आर आई भूपेंद्र सिंह समेत रेलवे के अधिकारी, नगर निगम व बिजली विभाग का अमला आरोपी का घर गिराने पहुंच गया. शाम 6 बजे तक घर को जमींदोज कर दिया गया. आरोपी को हिरासत में लेने के महज 8 घंटे के भीतर प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए समाज में नजीर पेश की है.
प्रदेश में ऐसे मामलों में है मौत की सजा का प्रावधान
शिवराज सरकार ने बीते समय में दुष्कर्म के ऐसे मामले जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप या गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है. ऐसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है. समाज के लोगों का मानना है कि इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा आरोपी को मौत की सजा दिलायी जाए.