मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए एक फरवरी से स्कूल खोल दिए गए हैं. यहां सरकार ने फिलहाल 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके. इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखने का निर्देश दिया गया है ताकि जो छात्र फिजिकल क्लासेस में नहीं आना चाहते वे ऑनलाइन ही कक्षा में शामिल हो सकते हैं. इस बीच सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जानते हैं डिटेल में.


मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट –


मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका पालन उन्हें कक्षाएं संचालित करने के दौरान करना है. ये घोषणा ट्विटर के माध्यम से की गई. कक्षाओं के संचालन के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं.


क्या हैं नई गाइडलाइंस –



  • इन गाइडलाइंस में ऊपर बताए गए निर्देशों के अलावा हॉस्टल और आवासीय स्कूलों के लिए अलग से निर्देश दिए गए हैं.

  • इसके मुताबिक एमपी के हॉस्टल और आवासीय स्कूलो में क्लास 8,10 और 12 में छात्र 100 प्रतिशत क्षमता के साथ आएंगे.

  • क्लास 6,7 और 11 के छात्रों को हॉस्टल की सुविधा दी जा सकती है लेकिन 50 प्रतिशत क्षमता वाला नियम लागू होगा.

  • आवासीय स्कूल और हॉस्टल इस बात का ध्यान रखेंगे कि 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा छात्र उपस्थित न हों.

  • ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी और सभी स्कूलों और हॉस्टलों में कोविड नियमों का गंभीरता से पालन किया जाएगा.



बता दें मध्य प्रदेश में जल्दी ही क्लास दस और बारह की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि यहां क परीक्षा तय समय पर ही होगी और शेड्यूस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.


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