MP: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा, इन लोगों को मिलेगा फायदा
MP News: कोरोना के प्रतिबंध खुलने के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को शिवराज सरकार ने एक बार फिर हरी झंडी दे दी है. शिवराज सिंह चौहान ने साल 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी.
The Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana: कोरोना के प्रतिबंध खुलने के साथ-साथ अब धार्मिक यात्राओं का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को शिवराज सरकार ने फिर से हरी झंडी दे दी है. इस योजना को विधिवत लागू कर पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का एलान हो गया है.
साल 2012 में शुरू हुई थी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी. इस तीर्थ दर्शन योजना के जरिए मध्य प्रदेश के लाखों लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं. योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने नियम और शर्तें बनाई है जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं को (मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी हों) उन्हें योजना का लाभ दिया जा सकता है. इसके अलावा 60 फीसदी से अधिक दिव्यांग को आयु की भी छूट दी गई है. इसके अलावा दिव्यांग के साथ एक अन्य व्यक्ति को भी यात्रा का नियम है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ दर्शन यात्रा को पुनः शुरू करने का एलान कर दिया है. विधानसभा में वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जरिए श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलने जा रहा है. कोरोना संक्रमण के चलते यात्रा को बंद कर दिया गया था.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए पात्रता
1- आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
2- अगर आवेदक महिलाएं हैं तो उनकी आयु में 2 वर्ष की छूट दी गई है.
3- यदि पति-पत्नी दोनों ही तीर्थ दर्शन यात्रा करना चाहते हैं तो किसी एक का पात्र होना अनिवार्य है. यदि पति पत्नी में से कोई भी एक पात्र है तो दूसरे व्यक्ति के पात्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है.
4- समूह के रूप में यात्रा करने वाले तीन से पांच व्यक्तियों के समूह के साथ एक सहायक भी जा सकता है.
शारीरिक और मानसिक दुरुस्त होना जरूरी
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में सबसे जरूरी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नियम और शर्त में शामिल है. श्रद्धालुओं को हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारी, टीबी आदि नहीं होना चाहिए. मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही योजना का लाभ ले सकते हैं.
रेल से कराई जाती है अधिकांश यात्रा
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अधिकांशत: ट्रेन से कराई जाती है. इसमें सरकार की ओर से रहने और भोजन की निशुल्क व्यवस्था रहती है. यह आवश्यक है कि पात्र व्यक्ति केवल एक बार ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ ले सकता है. अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई थी जिसके तहत अजमेर शरीफ तक श्रद्धालुओं को ले जाया गया.
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