Guna News: साल 2021 के दिसंबर माह में गुना के मॉडल स्कूल में पढ़ने वाली 5 छात्राओं ने बायोलॉजी के टीचर प्रदीप सोलंकी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि शिक्षक प्रदीप सोलंकी बार-बार बायोलॉजी का 1 चैप्टर पढ़ा कर छात्राओं को प्रताड़ित कर रहे हैं. इस मामले की शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से बाल कल्याण बोर्ड तक पहुंची, जिसके बाद बाल कल्याण बोर्ड ने पूरे मामले की जांच की.


इस जांच के दौरान छात्राओं के आरोप को सही पाए जाने पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के पास शिकायत पहुंची. तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने केंट टीआई विनोद कुमार सिंह को कार्रवाई के निर्देश जारी किए. इस मामले में शिक्षक के खिलाफ 22 दिसंबर 2021 को कैंट थाने में पॉक्सो एक्ट, अश्लील हरकत करने की एफआईआर दर्ज हुई, जिसके चलते 23 दिसंबर को शिक्षक प्रदीप सोलंकी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इस मामले में माननीय न्यायालय ने प्रदीप सोलंकी को 6 साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया.


एक छात्रा के बयान ने आरोपी को सजा दिलवाई
शासन की ओर से एडीपीओ ममता दीक्षित ने पैरवी करते हुए पीड़ित पक्ष का मजबूती से पक्ष रखा. इस मामले में यह भी बताया जा रहा है कि 5 छात्राओं ने बाल कल्याण बोर्ड के सामने अपने बयान दर्ज कराए थे. इनमें से चार छात्राएं बयान से पलट गई. इसके बावजूद एक छात्रा उसी बयान पर कायम रही, जो बाल कल्याण बोर्ड को दिए गए थे. इसके बाद माननीय न्यायालय ने इसी बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिक्षक प्रदीप सोलंकी को सजा सुनाई. 


5 छात्राओं ने सोशल मीडिया के जरिए की थी शिकायत
बताया जाता है कि उस समय बायोलॉजी विषय के साथ 8 छात्राएं स्कूल में पढ़ रही थी, जिनमें से 5 की ओर से शिकायत सामने आई थी. दरअसल, इन छात्राओं ने आरोप लगाया था कि शिक्षक प्रदीप सोलंकी बार-बार बायोलॉजी का 1 चैप्टर पढ़ा कर छात्राओं को प्रताड़ित कर रहे हैं. इस मामले की शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से बाल कल्याण बोर्ड तक पहुंची थी.


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